सभी एनजीओ को 10 सिंतबर तक पंजीकरण कराना अनिवार्य, जानें क्यों

सभी एनजीओ को 10 सिंतबर तक पंजीकरण कराना अनिवार्य, जानें क्यों
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बिना रजिस्ट्रेशन कोई भी एनजीओ कोई भी गतिविनही कर सकेगा।प्रशासन को यह जानकारी रहे कि किन-किन विभागों में कौन-कौन से एनजीओ विकास हेतु कार्यरत है।

नूंह : नीति आयोग भारत सरकार द्वारा जिला नूंह को पिछड़े जिलों की सूची में शामिल किया गया है। इसलिए नूंह जिले के सर्वागिण विकास हेतु केन्द्र / राज्य सरकार द्वारा हरसंभव प्रयास किये जा रहे है। सरकारी विभागों के अतिरिक्त विभिन्न एनजीओ भी जिले के विकास में अपना योगदान दे रहे है।

सरकारी विभागों एवं एनजीओ के बीच अच्छा तालमेल एवं कार्यो की दोहरीकरण को राकने के उद्देश्य से उपायुक्त अजय कुमार एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मेवात डवलेपमेंट एजेंसी द्वारा जिले में एनजीओ सैल का गठन किया गया है। जिसके अन्तर्गत जिले में कार्यरत सभी एनजीओ को अपना रजिट्रेशन कराना आवश्यक है ताकि जिला प्रशासन को यह जानकारी रहे कि किन-किन विभागों में कौन-कौन से एनजीओ विकास हेतु कार्यरत है।

रजिस्ट्रेशन संबंधी कार्य हेतु सभी एनजीओ मेवात विकास अभिकरण, नूंह के कार्यालय में संपर्क कर सकते है। आवेदन पत्र मेवात विकास अभिकरण के कार्यालय से प्राप्त करके आवश्यक जानकारी 10 सिंतबर तक भिजवाना सुनिश्चित करें। बिना रजिस्ट्रेशन कोई भी एनजीओ कोई भी गतिविधि नूंह जिले में नही कर सकेगा, अवमानना करने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा सकती है।

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