बार एसोसिएशन चुनाव में फोटो पहचान पत्र लाना अनिवार्य, मोबाइल व डिवाइस पर रहेगी रोक

बार एसोसिएशन चुनाव में फोटो पहचान पत्र लाना अनिवार्य, मोबाइल व डिवाइस पर रहेगी रोक
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निर्वाचन अधिकारी एडवोकेट शंकर सिंह, अश्वनी तिवारी, एसएस राव, चरण सिंह व हरीश शर्मा कहा कि 17 दिसंबर सुबह 9 से 4 बजे तक जिला बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव अधिवक्ता मीटिंग हॉल में करवाएं जाएंगे।

हरिभूमि न्यूज. रेवाड़ी

जिला बार एसोसिएशन के 17 दिसंबर को होने वाले चुनाव को लेकर निर्वाचन अधिकारियों द्वारा मतदान के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए है। निर्वाचन अधिकारी एडवोकेट शंकर सिंह,अश्वनी तिवारी, एसएस राव, चरण सिंह व हरीश शर्मा कहा कि 17 दिसंबर सुबह 9 से 4 बजे तक जिला बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव अधिवक्ता मीटिंग हॉल में करवाएं जाएंगे। जिसमें मतदाताओं को पंजाब एवं हरियाणा बार कौंसिल की ओर से जारी किया गया अपना फोटो पहचान पत्र लेकर आना अनिवार्य है।

उन्होंने कहा कि मतदान के समय किसी भी मतदाता को मोबाइल फोन या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने बताया कि मतदान के समय मतदाता कोविड़ के नियमों का पालन करे तथा प्रत्येक मतदाता अपनी वोटर संख्या मतदान केन्द्र के बाहर लगी मतदाता सूची से मिलान कर पोलिंग अधिकारी को अवश्य बताएं। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्र पर तीन बूथ बनाए जाएंगे ।

बूथ नंबर एक पर एक नंबर संख्या से लेकर 545, बूथ नंबर दो पर मतदाता संख्या 546 से 1082 तथा बूथ नंबर तीन पर मतदाता संख्या 1083 से 1631 तक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। मतदान ईवीएम मशीन द्वारा कराए जा रहे हैं, सभी मतदाताओं को पांच ईवीएम मशीनों पर बटन दबाकर प्रधान, उप प्रधान, सचिव, सह-सचिव तथा कोषाध्यक्ष के लिए मतदान करना है।

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