रोहतक में साइकिलिंग के लिए हेल्मेट लगाना अनिवार्य, सड़कों और हाईवे पर दौड़ने पर भी लगी रोक

हरिभूमि न्यूज : रोहतक
कोरोना काल में बच्चे और युवा इम्युनिटी बढ़ाने और स्वस्थ रहने के लिए सड़कों और हाईवे पर साइकिलिंग (Cycling) कर रहे है। जिला उपायुक्त आरएस वर्मा ने बृहस्पतिवार को बिना हेलमेट के साइकिल चलाने पर रोक लगा दी। वहीं मुख्य मार्गों पर सुबह 4 बजे से लेकर साढ़े सात बजे तक और शाम पांच से लेकर साढ़े आठ बजे तक दौड़ने पर भी रोक रहेगी।
उपायुक्त ने महामारी अधिनियम 1897 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत आदेश जारी कर साइकिल चलाने वाले लोगों के लिए हेल्मेट पहनना अनिवार्य कर दिया है। साइकिल चालकों को सभी मुख्य मार्गों पर साइकिल चलाते समय हेल्मेट पहनना होगा और इसके साथ ही उन्हें सड़क की एक साइड पर भी साइक्लिंग करनी होगी।
कहीं भी दौड़ें कोई दिक्कत नहीं पर सड़क पर रोक है
भाली में हुए दर्दनाक हादसे के बाद जिला प्रशासन ने सड़कों और हाईवे पर दौड़ लगाने पर रोक लगा दी है। जिला मजिस्ट्रेट आरएस वर्मा ने बृहस्पतिवार को आदेश जारी कर जिले के मुख्य मार्गों पर प्रात: 4 बजे से लेकर 7:30 बजे तक और सायं 5 बजे से लेकर 8:30 बजे तक दौड़ने पर रोक लगा दी है। अपने आदेशों में जिला मजिस्टेट ने कहा है कि उन्हें यह पता चला है कि बड़ी संख्या में लोग मुख्य मार्गों पर आकर दौड़ लगाते हैं, जिससे जान-माल की हानि हो सकती है। इस स्थिति को रोकने के लिए ही उपरोक्त आदेश जारी किए गए।
नहरों पर नहाने और कपड़े धोने पर रोक
जिला प्रशासन ने एक अहम आदेश में नहरों में नहाने और कपड़े धोने पर भी रोक लगा दी। जिला उपायुक्त आरएस वर्मा ने अपराध प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी कर जवाहर लाल नेहरू कैनाल, यमुना जल सेवाएं कैनाल तथा जिला से होकर गुजर रही अन्य नहरों में कपड़े धोने व नहाने पर रोक लगा दी है। आदेशों में कहा गया है कि नहरों में नहाने तथा कपड़े धोने से हादसा हो सकता है। इससे कानून व्यवस्था की स्थिति में भी समस्या आ सकती है। जिला प्रशासन ने आदेशों का पालन करवाने के लिए संबंधित पुलिस स्टेशन के एसएचओ और संबंधित यमुना जल सेवाएं सर्कल के कार्यकारी अभियंता की ड्यूटी लगाई है।
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