Parivar Pehchan Patra : 31 अक्टूबर तक परिवार पहचान पत्र बनवाना जरूरी, नहीं तो इन योजनाओं का लाभ मिलना हो जाएगा बंद

हरिभूमि न्यूज.भिवानी
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से नागरिकों को दी जाने वाली विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन व भत्तों के लाभ लेने के लिए परिवार पहचान पत्र (Family ID) अनिवार्य किया गया है। ऐसे में नागरिक 31 अक्टूबर तक नजदीकी सीएससी सेंटर में जाकर परिवार पहचान पत्र बनवा लें।
जिला समाज कल्याण अधिकारी कृष्ण लाल ने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से नागरिकों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन व भत्ते दिए जाते हैं, इन सभी के लिए परिवार पहचान पत्र सरकार में अनिवार्य कर दिया है। इस समय भिवानी जिले में कुल लाभ पात्र 1,35,913 हैं, इनमें से 12,6568 लाभ पात्रों ने अपना परिवार पहचान पत्र बनवा चुके हैं बाकी 9339 लाभ पात्रों ने अभी तक परिवार पहचान पत्र नहीं बनवाया है। उन्होंने बताया कि जिन्होंने अपना परिवार पहचान पत्र नहीं बनवाया है वे 31 अक्टूबर तक नजदीकी सीएससी सेंटर में जाकर परिवार पहचान पत्र बनवा लें, नहीं तो उनकी सामाजिक पेंशन व भत्ते बंद कर दिए जाएंगे और उसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
उन्होंने बताया कि वृद्धावस्था में कुल 81 हजार 861 लाभार्थी हैं, जिनमें से 6552 का परिवार पहचान पत्र नहीं बनवाया है। इसी प्रकार दिव्यांगता पेंशन के 8051 में से 474 ने परिवार पहचान पत्र नहीं बनवाया है। विधवा पेंशन में 37007 में से 2124 ने, निराश्रित बच्चों की दी जाने वाली सहायता में 7185 में से 162 ने, लाडली योजना में 1368 में से 21 ने, स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों में 438 में से 12 ने परिवार पहचान पत्र नहीं बनवाया है।
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