पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना में जींद जिला पूरे प्रदेश में अव्वल, अब तक 11 हजार कार्ड बनाए

हरिभूमि न्यूज. जींद
जिला में पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड येाजना के तहत अब तक लगभग 11 हजार कार्ड बनाए जा चुके हंै। इस उपलब्धि के कारण जींद जिला पूरे प्रदेश में अव्वल नंबर पर आ गया है। जिला में पशुपालन विभाग द्वारा पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर, मुर्गी के अब तक लगभग 11 हजार पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड बनाए गए है। योजना के तहत किसानों की आर्थिक स्थित सुधारने के लिए तीन लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। विशेषकर छोटे किसानों की पशुपालन व अन्य संबंधित क्षेत्रों से होने वाली आय को बढ़ाने के उद्देश्य से यह योजना क्रियान्वित की जा रही है।
पशुपालन विभाग के उपनिदेशक डा. रविंद्र हुड्डा ने बताया कि किसान अपने पशुओं की देखभाल के लिए होने वाले खर्च हेतु पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण ले सकता है। कोई भी पशुपालक एक लाख 60 हजार रुपये तक की राशि की लिमिट तक का पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड बिना कोई जमीन गिरवी रखें या किसी प्रकार गारंटी न देते हुए कोलैटरल सुरक्षा बनवा सकता है। यदि कोई पशुपालक इस राशि से अधिक लिमिट का पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहता है, तो उसे अपनी जमीन या कोई जमानत देना अनिवार्य होगा।
ऋण का समय पर भुगतान करने पर तीन प्रतिशत अनुदान
पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड धारक को सालाना सात प्रतिशत साधारण ब्याज दर पर बैंक द्वारा ण दिया जाएगा। यदि कार्डधारक अपने ऋण का समय पर भुगतान करता है तो उसे केंद्र सरकार की तरफ से तीन प्रतिशत ब्याज दर का अनुदान दिया जायेगा तथा उस पशुपालक को यह ऋण केवल चार प्रतिशत के हिसाब से चुकाना होगा। सात प्रतिशत ब्याज दर के हिसाब से अधिकतम तीन लाख रुपये तक की ऋण राशि पर केंद्र सरकार की ओर से तीन प्रतिशत ब्याज दर का अनुदान दिया जायेगा। कार्डधारक द्वारा ऋण की राशि जरूरत के अनुसार समय-समय पर ली जा सकती है और सुविधा अनुसार जमा करवाई जा सकती है। कार्ड धारक को ऋण राशि निकलवाने या खर्च करने के एक साल की अवधि के अंदर किसी भी एक दिन लिए गए ऋण की पूरी राशि को जमा करवाना अनिवार्य ताकि साल में एक बार ऋण की मात्रा शून्य हो जाए।
ऋण समय पर न चुकाने पर देना होगा 12 प्रतिशत सालाना ब्याज दर
यदि किसी पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड धारक द्वारा लिया गया ऋण एक साल की समयावधि के दौरान वापिस जमा नहीं करवाया जाता है, तो उसे 12 प्रतिशत सालाना ब्याज की दर से ऋण का भुगतान करना होगा। पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड धारक को बाजार में प्रचलित अन्य किसी भी साधारण क्रेडिट, डेबिट कार्ड की भांति किसी भी एटीएम मशीन से राशि निकलवाने या बाजार से खरीददारी करने हेतू प्रमाणित लिमिट अनुसार प्रयोग कर सकता है। पशुओं की भिन्न-भिन्न श्रेणियों और वित्तीय पैमाने की अवधि के अनुसार ही पशुपालक को पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा ऋण दिया जाता है। इच्छुक पशुपालक अपने नजदीकी राजकीय पशु चिकित्सालय या बैंक में जाकर पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन कर सकते है। आवेदन करने के लिए पशुपालक को अपने सभी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पशु का बीमा, पशु का हैल्थ सेर्टिफिकेट आदि आवेदन पत्र सहित बैंक में जमा करवाना होगा।
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