जींद : पत्नी की हत्या के जुर्म में दोषी पति को आजीवन कारावास, अदालत ने दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया

जींद : पत्नी की हत्या के जुर्म में दोषी पति को आजीवन कारावास, अदालत ने दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
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पुलिस ने इस मामले में 23 अगस्त 2018 को संजय की शिकायत पर पति मनोज के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था।

हरिभूमि न्यूज. जींद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरजीत सिंह की अदालत ने हत्या के जुर्म में दोषी को आजीवन कारावास तथा 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, गांव समैन पुठी रोहतक निवासी संजय ने 23 अगस्त 2018 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी बहन अनीता की शादी गांव झील निवासी मनोज के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही उसकी बहन को उसका पति मनोज शराब पीकर मारपीट करके परेशान करता था। जिससे तंग आकर वह कई महीने मायके भी रही लेकिन सामाजिक तौर पर बातचीत करके उसे ससुराल भेज दिया गया था। 23 जुलाई को उन्हें फोन पर सूचना मिली थी कि अनीता की मौत हो गई है। जिस पर वह गांव झील पहुंचा तो उनके मकान में पिछली तरफ अनीता की लाश पड़ी थी जिसके सिर व गर्दन पर चोटों के निशान थे व खून बिखरा पड़ा था।

पुलिस ने इस मामले में संजय की शिकायत पर पति मनोज के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरजीत सिंह की अदालत ने मनोज को आजीवन कारावास तथा 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी मनोज को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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