जींद : दो नशा तस्करों को आठ-आठ वर्ष का कारावास, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

जींद : दो नशा तस्करों को आठ-आठ वर्ष का कारावास, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया
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उचाना थाना पुलिस ने सीआईए स्टाफ नरवाना कर्मी की शिकायत पर दोनों के खिलाफ नशीले पदार्थ निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था।

हरिभूमि न्यूज. जींद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश सुभाष चंद्र सिरोही की अदालत ने नशीले पदार्थ तस्करी के जुर्म में दो दोषियों का आठ-आठ वर्ष का करावास तथा एक लाख पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषियों को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार सीआईए स्टाफ नरवाना कर्मी सात सितंबर 2020 शाम को गांव खटकड़ के निकट आने-जाने वाले वाहनों की जांच कर रहे थे। उसी दौरान पुलिसकर्मियों ने संदेह के आधार पर कार सवार लोगों को रूकवा कर जांच की तो उनके कब्जे से हेरोइन बरामद हुई। जिसका वजन 200 ग्राम पाया गया। पुलिस पूछताछ में कार सवार लोगों की पहचान गांव पीपलथा निवासी बंटी तथा गांव रसीदां निवासी रमेश के रूप में हुई थी। उचाना थाना पुलिस ने सीआईए स्टाफ नरवाना कर्मी की शिकायत पर दोनों के खिलाफ नशीले पदार्थ निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था।

मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश सुभाष चंद्र सिरोही की अदालत ने नशीले पदार्थ तस्करी के जुर्म मे बंटी तथा रमेश को आठ-आठ वर्ष का कारावास तथा प्रत्येक को एक लाख पांच रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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