दुष्कर्मी को 20 साल की कैद : अपहरण के बाद 13 वर्षीय बच्ची से किया था रेप, पीड़िता को मिलेगी आर्थिक सहायता

हरिभूमि न्यूज : जींद
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. चंद्रहास की अदालत ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने के जुर्म में दोषी को 20 वर्ष का कारावास तथा साढे 36 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा डीएलएसए पीड़िता को चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता देगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार जुलाना थाना इलाके की एक महिला ने 16 अक्टूबर 2020 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 12 अक्टूबर रात को गांव अकालगढ़ निवासी टिंकू ने उसकी 13 वर्षीय बेटी का घर से अपहरण कर लिया और उसे खाली पड़े प्लाट में बने कमरे में ले गया। जहां पर टिंकू ने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। घटना के बारे में किसी को बताने पर बुरा अंजाम भुगतने की धमकी दी गई। घर लौटने पर उसकी बेटी के हालात बिगड़ गए। पूछताछ करने पर उसकी बेटी ने टिंकू की करतूत के बारे में बताया।
महिला थाना पुलिस ने पीडि़ता की मां की शिकायत पर टिंकू के खिलाफ अपहरण करने, बंधक बनाने, छह पास्को एक्ट समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। वीरवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. चंद्रहास की अदालत ने टिंकू को 20 वर्ष का कारावास तथा साढे 36 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा डीएलएसए पीडिता को चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता देगा।
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