जींद : अपहरण कर दुष्कर्म के जुर्म में दोषी को दस वर्ष का कारावास, कोर्ट ने लगाया 35 हजार का जुर्माना

जींद : जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. चंद्रहास की अदालत ने अपहरण कर दुष्कर्म करने के जुर्म में दोषी को दस वर्ष का कारावास तथा 35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा डीएलएसए पीडिता को चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता भी देगा। अभियोजन पक्ष के अनुसार सदर थाना नरवाना इलाके के एक व्यक्ति ने 27 मई 2020 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी साढ़े 17 वर्षीय बेटी संदिग्ध परिस्थितियों के चलते गायब हो गई।
आसपास तलाशने तथा पूछताछ करने पर उसकी बेटी का कोई सुराग नहीं लगा। व्यक्ति ने आरोप लगाया कि गांव दबलैन निवासी राकेश ने उसकी बेटी का अपहरण किया हुआ है। सदर थाना नरवाना पुलिस ने व्यक्ति की शिकायत पर राकेश के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया था। बाद में पुलिस ने युवती को बरामद कर राकेश को गिरफ्तार कर लिया था। साथ ही पुलिस ने अपहरण के अलावा चार पास्को की धारा भी जोड दी थी। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था।
बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. चंद्रहास की अदालत ने राकेश को दस वर्ष का कारावास तथा 35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा डीएलएसए पीडिता को चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता भी देगा।
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