जींद : बेरहम तरीके से किया था व्यक्ति का मर्डर, कोर्ट ने दो लोगों को सुनाई ऐसी सजा, छूट गए पसीने

हरिभूमि न्यूज : जींद
जिला एवं सत्र न्यायाधीश रितू गर्ग की अदालत ने व्यक्ति की हत्या कर शव को खुर्द बुर्द करने की नीयत से बोरी में बंद कर तालाब में फेंकने के जुर्म में दो दोषियों को उम्रकैद तथा 42-42 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषियों को छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष के अनुसार अलेवा थाना पुलिस ने 11 जुलाई 2019 को गांव अलेवा के निकट तालाब से बोरी में बंद शव को बरामद किया था। शव के साथ बोरी में ईंटे डाली गई थी।
मृतक की शिनाख्त गांव बिरथे बाहरी कैथल निवासी परमजीत के रूप में हुई थी। अलेवा थाना पुलिस ने परमजीत के पिता मेहर सिंह की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या, शव को खुर्द बुर्द करने का मामला दर्ज किया था। पुलिस जांच में गांव बिरथे बाहरी निवासी सुखदेव तथा गुरदान का नाम सामने आया था। अलेवा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया तो उन्होंने परमजीत की हत्या की बात को स्वीकार कर लिया। पुलिस ने हत्या में प्रयोग किए गए डंडे को आरोपितों की निशानदेही पर बरामद कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश रितू गर्ग की अदालत ने सुखदेव तथा गुरदान को उम्रकैद तथा 42-42 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषियों को छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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