Kurukshetra : नाबालिग से दुष्कर्म करने का प्रयास करने वाले दोषी को 20 वर्ष का कारावास

Kurukshetra : नाबालिग से दुष्कर्म करने का प्रयास करने वाले दोषी को 20 वर्ष का कारावास
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अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश के दोषी मुकेश वासी बारना को 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 40 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया।

Kurukshetra : अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश के दोषी मुकेश वासी बारना को 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 40 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

जिला उप न्यायावादी भूपेन्द्र कुमार ने बताया कि 6 दिसम्बर 2020 को थाना केयूके में दी गई शिकायत में गांव बारना वासी एक व्यक्ति ने बताया कि उसकी 14 वर्षीय बेटी घर की छत पर सूखे कपड़े उतार रही थी। तभी अचानक मुकेश बुरी नियत से घर की छत पर पीछे से चढ़ गया और पुत्री के साथ बदनियती से जोर जबरदस्ती करने लगा। जब उसने विरोध करने की कोशिश की तो मुकेश ने उसका मुंह दबा लिया। जब उसकी पुत्री ने जोर से बचाओ की आवाज लगाई तो उन्होंने छत पर चढ़कर देखा कि मुकेश उसकी पुत्री के साथ जबरन गलत काम करने की कोशिश कर रहा था। उसे देखते ही मुकेश छत से नीचे कूदा और गांव की तरफ भाग गया। मुकेश पहले भी इस प्रकार की हरकत कर चुका था, जिसको परिवार की मौजूदगी में छोड़ दिया था। दोषी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और कहता है कि वह उसकी लड़की को जबरदस्ती उठाकर ले जाएगा और उससे शादी रचाएगा, जिसकी शिकायत पर थाना केयूके में मामला दर्ज कर जांच महिला उप निरीक्षक प्रवीन कौर को सौंपी गई।

पीड़ित नाबालिग का मेडिकल करवाया गया तथा 164 सीआरपीसी के ब्यान करवा गए। आरोपी मुकेश को गिरफ्तार करके अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया। 22 फरवरी 2021 को मामले का चालान अदालत में दिया गया। मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पैशल कोर्ट में करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी मुकेश को दोषी करार देते हुए पोक्सो एक्ट की धारा 4(2)/18 पोक्सो एक्ट के तहत 20 साल की कैद व 30 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने की सूरत में 01 वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। धारा 450 आईपीसी के तहत 5 साल की कैद व 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न भरने की सूरत में 7 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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