Kurukshetra : नशीले पदार्थ की तस्करी के दोषी को 7 साल सख्त कारावास की सजा

Kurukshetra : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की विशेष अदालत ने नशीला पदार्थ रखने तथा नशीले पदार्थों सम्बन्धी बार-बार अपराध करने के आरोपी अख्तर अली वासी अंचला चौक कुरुक्षेत्र को दोषी करार देते हुए 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही ढाई लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को एक साल का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
सहायक जिला न्यायवादी कर्मबीर ने बताया कि 7 फरवरी 2021 को एंटी नारकोटिक सेल के उप निरीक्षक बलबीर सिंह की टीम अपराध की तलाश व गश्त के सम्बन्ध में रोटरी चौक कुरुक्षेत्र पर मौजूद थी। उप निरीक्षक को सूचना मिली कि अख्तर अली वासी अंचला चौक कुरुक्षेत्र स्मैक/हैरोईन बेचने का काम करता है। ग्राहकों को स्मैक बेचने के लिए अपने घर से गांधी नगर की तरफ उसे जाना है। यदि रविदास चौक के आसपास अख्तर अली को काबू किया जाए तो उसके कब्जा से काफी मात्रा में स्मैक/हैरोईन बरामद हो सकती है। पुलिस टीम ने गुरू रविदास चौक से युवक को काबू किया। युवक के पास से बरामद नशीले पदार्थ का वजन किया तो स्मैक का वजन 45 ग्राम मिला। मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरिन्द्र शर्मा की विशेष अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर नशीला पदार्थ रखने की धारा 21 एनडीपीएस के तहत 5 साल सख्त कारावास व एक लाख रुपए जुर्माना लगाया। साथ ही नशीले पदार्थों सम्बन्धी बार-बार अपराध करने की धारा 31 एनडीपीएस के तहत 7 साल सख्त कारावास व एक लाख पचास हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न देने की सूरत में एक साल का अतिरिक्त सख्त कारावास भुगतना होगा।
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