Kurukshetra : रवि हत्याकांड के 2 दोषियों को आजीवन कठोर कारावास

Kurukshetra : रवि हत्याकांड के 2 दोषियों को आजीवन कठोर कारावास
X
अदालत ने हत्या के दोषी राहुल वासी जोगना खेड़ा जिला कुरुक्षेत्र को आजीवन कठोर कारावास के साथ 1 लाख 80 हजार रुपए जुर्माना की सजा तथा दोषी जय भगवान वासी जोगना खेड़ा जिला कुरुक्षेत्र को आजीवन कठोर कारावास के साथ 2 लाख 30 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई।

Kurukshetra : जिला कुरुक्षेत्र की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनीश कुमार शर्मा की अदालत ने हत्या के दोषी राहुल वासी जोगना खेड़ा जिला कुरुक्षेत्र को आजीवन कठोर कारावास के साथ 1 लाख 80 हजार रुपए जुर्माना की सजा तथा दोषी जय भगवान वासी जोगना खेड़ा जिला कुरुक्षेत्र को आजीवन कठोर कारावास के साथ 2 लाख 30 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। उप जिला न्यायावादी सुरजीत कुमार ने दी यह जानकारी दी।

जिला न्यायावादी राजबीर सिंह ने बताया कि 18 सितम्बर 2016 को रणबीर सिंह वासी जोगना खेड़ा ने पुलिस को दिए ब्यान में बताया था कि करीब 11 बजे उसकी पत्नी किरण बाला बाड़ा में डंगरो के पास काम कर रही थी। राहुल गली में खड़ा था, जो उसकी पत्नी को गाली-गलोच करने लगा। उसकी घरवाली के शोर मचाने पर उसने जाकर पूछा कि क्या बात है। राहुल दौड़कर उसके घर से तलवार लेकर आया जिसने आते ही उसके ऊपर हमला बोल दिया और उसकी बाई बाजू, हाथ, बाई टांग व छाती पर तलवार मारी। घर की खिड़की में से जयभगवान ने अपनी लाईसेंसी दोनाली बन्दूक से फायर किया, जो खिड़की की जाली से निकलकर हमारे ऊपर से चला गया। आवाज सुनकर उसके भतीजे रवि व कमल गली में आए। उसी समय जय भगवान घर से बन्दूक लेकर बाहर आया और रवि को जान से मारने की नियत से उस पर गोली का सीधा फायर किया। गोली रवि के पेट में लगी और रवि खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर गया ।

जब कमल अपने भाई रवि को उठाने लगा तो राहुल ने कमल को भी तलवार मारी, जो कमल के दाहिने हाथ पर लगी। शोर सुनकर उसकी माता शकुन्तला देवी मौके पर आई तो जयभगवान ने उस पर भी फायर किया। उसकी माता एक दम नीचे बैठ गई। फिर एक फायर उसकी पत्नी किरण बाला पर किया, उसकी पत्नी भी जमीन पर बैठ गई और उन दोनों की जान बच गई। गांव के काफी लोग इकट्ठा हुए। जयभगवान अपनी बन्दूक व राहुल अपनी तलवार सहित मौके से भाग गए। मामले की जांच में 19 सितम्बर 2016 को आरोपी राहुल वासी जोगना खेड़ा व 22 सितम्बर 2016 को आरोपी जय भगवान वासी जोगना खेड़ा को मामले में गिरफ्तार किया गया व जांच के बाद दोनों आरोपियों को अदालत में पेश करके कारागार भेज दिया। मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनीश कुमार शर्मा की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर दोषियों राहुल व जय भगवान को धारा 302 आईपीसी के तहत आजीवन कठोर कारावास, एक लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई।

जुर्माना न भरने की सूरत में 2 वर्ष अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी। वहीं, धारा 307 आईपीसी के तहत 7 वर्ष कठोर कारावास, 50 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने की सूरत में 1 वर्ष अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। धारा 326 आईपीसी के तहत 5 वर्ष कठोर कारावास व 30 हजार रुपए जुर्माना लगाया। धारा 324 आईपीसी के तहत उक वर्ष कठोर कारावास व धारा 323, 34 आईपीसी के तहत 6 मास कठोर कारावास की सजा सुनाई। उपरोक्त के अतिरिक्त दोषी जय भगवान को धारा 27 आर्म्स एक्ट के तहत 7 वर्ष कठोर कारावास व 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया।

यह भी पढ़ें - Karnal : सीएम फ्लाइंग ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मारा छापा, गैरहाजिर मिले कर्मचारी

Tags

Next Story