अब बिना प्रीमियम भुगतान किए मिलेगा दो लाख का बीमा और सरकारी योजनाओं का लाभ, जानें कैसे

हरिभूमि न्यूज : नांगल चौधरी
श्रमिकों को जानलेवा हादसों का खतरा बना रहता है। विभिन्न हादसों में शारीरिक अंग फैक्चर होने की स्थिति में कई मजदूर इलाज कराने में सक्षम नहीं होते। उनकी सुविधा के लिए सरकार ने श्रमिक पंजीकरण मिशन शुरू किया है। पोर्टल पर रजिस्ट्रड श्रमिकों को बीमे की सुविधा तथा अन्य प्रशासनिक योजनाओं का लाभ मिलेगा। पंजीकरण के लिए सीएससी सेंटर अधिकृत कर दिए हैं। जहां आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।
गौरतलब है कि जीवन का स्तर ऊंचा उठाने के लिए अस्पताल, सड़कें, खेल स्टेडियम व अन्य विकासात्मक संसाधन होने जरूरी है। लेकिन श्रमिकों के बिना योगदान विकास कार्यों की कल्पना करना संभव नहीं। भवन निर्माण के दौरान मजदूरों को सीढ़ियों पर खड़े होकर काम करना पड़ता है। चिनाई या प्लास्टर करते समय सीढ़ी टूटने या पैर फिसलने पर जानलेवा हादसा संभव है। बीमा पॉलिसी के अभाव में मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता भी संभव नहीं हो पाती। हादसे में अंगभग होने पर कई मजदूरों के पास इलाज कराने के पैसे नहीं होते हैं। ऐसे में पीड़ित के परिजनों को आर्थिक समस्याओं ने जूझना पड़ता है। उनकी सुविधा के लिए सरकार श्रमिक कल्याण योजना क्रियाविंत की है। योजना के मुताबिक श्रम मंत्रालय ने पोर्टल लांच कर दिया, जिसमें श्रमिकों को पंजीकरण कराना अनिवार्य किया है। पोर्टल पर श्रमिकों की कुशल, अर्दकुशल, अकुशल, टैक्निशियन, क्लर्क समेत 156 कटेगरी बनाई गई है। पंजीकरण के दौरान श्रमिक को अपनी कार्य कुशलता के अनुसार ही कॉलम को फ्लिप करने होंगे। सीएससी पर पोर्टल को ओपन कर दिया है, सभी मजदूर नजदीकी सीएससी से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।
श्रम कार्ड बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज
विभागीय जानकारी के मुताबिक श्रम कार्ड बनवाने के लिए श्रमिकों को आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, कार्य कुशलता का विवरण, शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों को पोर्टल पर अपलोड करना पड़ेगा। आपात स्थिति में इन्हीं दस्तावेजों की मदद से पीड़ित या मृतक को आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी। दस्तावेज अपलोड होने पर बाद पोर्टल पर 12 अंकों का कार्ड उपलब्ध होगा।
बिना प्रीमियम भुगतान के बीमे की मिलेगी सुविधा
पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों को बीमें की सुविधा मिलेगी। काम के दौरान हादसे में मृतक श्रमिक को दो लाख की आर्थिक सहायता मिलेगी। शारीरिक अंगभंग होने की स्थिति में एक लाख की आर्थिक सहायता निर्धारित की गई है। इस सुविधा के लिए श्रमिकों को प्रीमियम जमा कराने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा रजिस्ट्रड मजदूरों को पोर्टल के माध्यम से रोजगार हांसिल करने में मदद मिलेगी।
© Copyright 2025 : Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS
-
Home
-
Menu
© Copyright 2025: Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS