बढ़ते कोरोना को लेकर रोहतक जिले में कर्मचारियों व अधिकारियों की छुट्टियां रद्द

बढ़ते कोरोना को लेकर रोहतक जिले में कर्मचारियों व अधिकारियों की छुट्टियां रद्द
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आदेशों में कहा गया है कि कोई भी अधिकारी व कर्मचारी बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय को नहीं छोड़ेगा।

रोहतक : जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकारी के चेयरमैन कैप्टन मनोज कुमार ने महामारी अधिनियम 1897 में की धारा 3 व 4 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला में तैनात सभी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी है। ऐसा कोविड-19 के मामलों के मद्देनजर किया गया है ताकि कोविड से संबंधित कार्य को सुचारू रूप से किया जा सके।

आदेशों में कहा गया है कि कोई भी अधिकारी व कर्मचारी बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय को नहीं छोड़ेगा। इसके साथ आदेशों में यह भी कहा गया है कि मेडिकल अवकाश को छोडक़र अवकाश पर चल रहे अधिकारी व कर्मचारियों को तुरंत प्रभाव से अपने विभाग में उपस्थिति देनी होगी। आदेशों की उल्लंघना को गंभीरता से लिया जाएगा और ऐसे अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 52 से 60 तक कार्रवाई अमल में लाई जाए।

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