एलजी ने सुल्ली डील्स मामले के आरोपी ठाकुर पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दी

एलजी ने सुल्ली डील्स मामले के आरोपी ठाकुर पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दी
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नई दिल्ली: उपराज्यपाल (एलजी) विनय कुमार सक्सेना ने बहुचर्चित सुल्ली डील्स मामले को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए इसके एक आरोपी ओंकारेश्वर ठाकुर पर मुकदमा चलाने को मंजूरी दे दी है।

नई दिल्ली: उपराज्यपाल (एलजी) विनय कुमार सक्सेना ने बहुचर्चित सुल्ली डील्स मामले को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए इसके एक आरोपी ओंकारेश्वर ठाकुर पर मुकदमा चलाने को मंजूरी दे दी है। जिसके बाद पुलिस द्वारा आरोपी ठाकुर पर मुकदमा चलाने का रास्ता साफ हो गया है। राजनिवास से जुड़े सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एलजी ने सुल्ली डील्स मामले के मुख्य आरोपी ठाकुर पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है।

राजनिवास से जुड़े सूत्रों का कहना है कि सुल्ली डील्स मामले पर उपराज्यपाल ने गहनता से विधि विशेषज्ञों से पूरी जानकारी लेकर मुकदमा चलाने को मंजूरी दी है। सूत्रों का कहना है कि उपराज्यपाल का इस मामले पर मानना है कि मुख्य आरोपी के खिलाफ पहली नजर में ही मामला बनता है, इसलिए उसके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी ती है। सुल्ली डील की घटना के बाद देश में लोग बहुत आक्रोशित हुए थे। बता दें कि इस मामले के मुख्य आरोपी ठाकुर ने सुल्ली डील्स नाम से एक मोबाइल एप और ट्विटर हैंडल बनाया था, जिसका मकदस वर्ग विशेष की महिलाओं को बदनाम और अपमानित करने का था।

आरोपी ने कथित तौर पर सुल्ली डील एप और सुल्ली डील ट्विटर हैंडल बनाकर उसके जरिए वर्ग विशेष की महिलाओं और वर्ग विशेष समुदाय का अपमान करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनकी बोली लगाता था। सनद रहे कि ठाकुर पर आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 196 के तहत मुकदमा चलाने के लिए पुलिस को उपराज्यपाल की मंजूरी जरूरी थी। पुलिस ने गत सात जुलाई 2021 को केस दर्ज किया था।

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