पटाखा विक्रेताओं को ड्रा के माध्यम से दिए लाइसेंस

हरिभूमि न्यूज.अंबाला
उपायुक्त अशोक कुमार शर्मा ने बताया कि दिवाली के पर्व पर प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थानों पर ही पटाखा विक्रेता पटाखों के स्टाल (Stall) लगा सकते हैं। निर्धारित मापदण्डों के मुताबिक यदि कोई अन्य पटाखों (Firecrackers) को बेचता हुआ पाया गया तो उसका लाइसेंस रद किया जाएगा। इसके साथ-साथ जिन पटाखा विक्रेताओं को लाइसेंस जारी किए गए हैं वे ही प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थानों पर पटाखों को बेच सकते हैं। यदि नियमों की अवहेलना हुई तो नियमानुसार कार्रवाई करते हुए सम्बन्धित का लाइसेंस रद किया जाएगा और नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
उपायुक्त अपने कार्यालय में पटाखा विक्रेताओं के अस्थाई स्टालों का ड्रा निकालने के दौरान विक्रेताओं को सम्बोधित कर रहे थे। इस मौके पर वीडियोग्राफी भी करवाई गई। मौके पर पटाखा विक्रेताओं को जो नियम हैं उनकी अनुपालना करने के बारे भी उन्हें आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उपायुक्त अशोक कुमार शर्मा ने इस मौके पर बताया कि पटाखों के संबध में उच्च न्यायलय व एनजीटी काफी सख्त है। उन द्वारा समय-समय पर इस विषय को लेकर आदेश भी जारी किए जा रहे हैं। दिल्ली में तो वायु प्रदूषण के चलते वहां पर पटाखों को बेचने पर प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने कहा कि एनजीटी के मापदंडों के तहत यदि किसी भी जिले में एयर क्वालिटी पूअर हुई तो तुरंत वहां पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। उन्होंने उपस्थित सभी विक्रेताओं को स्पष्ट कहा कि निर्धारित मापदंडों के तहत जिले में यदि एयर क्वालिटी पूअर पाई गई तो यह लाइसेंस रद माने जाएंगे। इन सब बातों का पटाखा विक्रेता विशेष तौर पर ध्यान रखें। नियमों की पालना शत प्रतिशत होनी चाहिए।
उपायुक्त की अध्यक्षता में 24 स्टाल विक्रेताओं के ड्रा निकाले गए तथा इसके अलावा 6 वेटिंग के भी ड्रा निकाले गए। यह ड्रा इसलिए निकाले गए यदि 24 स्टाल विक्रेताओं में से कोई स्टाल नही लगाना चाहता तो वेटिंग वाले विक्रेताओं को इसकी अनुमति दी जाएगी। ड्रा का कार्य पूरी पारदर्शिता के साथ किया गया तथा उपस्थित विके्रताओं से पर्ची के माध्यम से यह प्रक्रिया की गई और इसकी वीडियोग्राफी भी की गई।
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