पति की हत्या के मामले में पत्नी व उसके प्रेमी को उम्रकैद और दस-दस हजार का जुर्माना, पढ़ें पूरा मामला

हरिभूमि न्यूज : यमुनानगर
प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने के मामले में अदालत ने पत्नी सपना और उसके प्रेमी मनजीत को कठोर उम्रकैद की सजा सुनाई । वहीं दोनों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। । दोनों को कोर्ट ने 15 फरवरी को दोषी करार दिया था । मामले मे गुरुवार को सजा सुनाई गई। शिकायतकर्ता पक्ष के वकील यशपाल शर्मा ने बताया कि दोषियों ने पूरी योजना से रवि शर्मा की हत्या को अंजाम दिया था । वे हत्या की वारदात को हादसे में बदलना चाहते थे । लेकिन पुलिस ने इस मामले में जांच करते हुए वारदात को ट्रेस किया था ।
जानकारी के मुताबिक जगाधरी निवासी विनोद कुमार ने बिलासपुर पुलिस को शिकायत दी थी कि उसका छोटा बेटा रवि शर्मा बिलासपुर में खेड़ा मोहल्ला में अपने पत्नी और बच्चों के साथ रहता था । उसके पास एक बेटा और बेटी है । वह वहां पर कपड़े की दुकान में सेल्समैन थ । उसकी शादी लुधियाना निवासी सपना शर्मा से साल 2013 में हुई थी। दोनों के बीच मोबाइल को लेकर झगड़ा रहता था। सपना अक्सर फोन पर बात करती थी।
साल 2017 में भी विवाद हुआ था और मामला निपट गया था। सपना कई बार झगड़ा कर अपने मायके चली गई थी। फरवरी 2018 में वह अपने पति को कमरे में बंद कर अपने मायके चली गई थी । वहीं अपने पति के खिलाफ शिकायत पुलिस को दे दी थी। उस मामले में दोनों पक्षों का समझौता हो गया था। सपना ने सुबह उसके पास फोन कर कहा कि उसका रवि के साथ झगड़ा हो गया था। उसने रवि को धक्का दिया तो वह नीचे गिर गया थ । इसके बाद वह जमीन से नहीं उठ पाया। इस सूचना पर वे मौके पर पहुंचे तो रवि की मौत हो चुकी थी। उसके सिर में गहरी चोट लगी थी। उनके बेटे की हत्या की गई है।
इस शिकायत पर बिलासपुर पुलिस ने 12 सितंबर 2019 को हत्या का केस दर्ज कर आरोपितों को गिरफ्तार कर अदालत मे पेश कर दिया था। मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक अग्रवाल की अदालत मे चली। अदालत ने मामले में दोषी पाये जाने पर मृतक की पत्नी सपना व उसके प्रेमी मनजीत को कठोर उम्रकैद व दस दस हजार रूपये जुर्माना की सजा सुनाई।
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