Nikita Tomar Murder Case : निकिता के हत्यारे तौसीफ और रेहान को उम्रकैद

Nikita Tomar Murder Case : निकिता के हत्यारे तौसीफ और रेहान को उम्रकैद
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बहस के दौरान पीड़ित पक्ष ने दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग की है वहीं बचाव पक्ष ने कम से कम सजा देने की मांग की।

हरियाणा के फरीदाबाद में चर्चित निकिता तोमर हत्याकांड में दोषी तौसीफ और रेहान को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। बहस के दौरान पीड़ित पक्ष ने दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग की है वहीं बचाव पक्ष ने कम से कम सजा देने की मांग की। आरोपी पक्ष के वकीलों ने पिछले कई केस के फैसले का हवाला भी इस दौरान दिया।

यह मामला अतिरक्ति सत्र न्यायाधीश सरताज बासवाना की फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा था। निकिता तोमर पक्ष के अधिवक्ता ऐदल सिंह ने बताया कि इस मामले में कुल 57 गवाहों की गवाही हो चुकी है। बचाव पक्ष की ओर से वकील अनवर खान, अनीस खान, पीएल गोयल ने आरोपियों के बचाव में विभन्नि पक्ष रखे। 26 मार्च को इस मामले को पूरे पांच माह हो जाएंगे। हत्याकांड के 11 दिन बाद पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दायर कर दी थी।

बीकॉम ऑनर्स की छात्रा निकिता की 26 अक्टूबर 2020 को अग्रवाल कॉलेज के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या की साजिश का आरोप सोहना निवासी तौशीफ, नूंह निवासी रेयान और अजरू पर है। तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इस घटना के बाद काफी हंगामा हुआ था। यह मामला फास्ट ट्रैक अदालत में चलाने की मांग उठी थी, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया था।

कोर्ट में इस मामले को लेकर सुरक्षा कड़ी दिखी। पुलिस ने कोर्ट परिसर में विशेष सुरक्षा बल की तैनाती कर रखी थी। हत्याकांड में बुधवार (24 मार्च) को कोर्ट ने तौशीफ और रेहान दोषी करार दिया था। वहीं एक आरापित को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है।

कब-कब क्या हुआ

26 अक्टूबर 2020 को बल्लभगढ़ में अग्रवाल कालेज के बाहर गोली मारकर बीकाम आनर्स की छात्रा निकिता की हत्या।

26 अक्टूबर 2020 को ही हत्या के पांच घंटे के अंदर नूंह से तौशीफ गिरफ्तार

27 अक्टूबर 2020 को तौशीफ का साथी रेहान गिरफ्तार

29 अक्टूबर 2020 को तौशीफ को रिमांड पूरी होने के बाद अदालत में भेजा।

30 अक्टूबर 2020 को रिमांड पूरी होने पर रेहान को जेल भेजा गया।

1 नवंबर 2020 को निकिता हत्याकांड को लेकर बल्लभगढ़ में सर्व समाज की पंचायत के दौरान हाईवे पर बवाल।

6 नवंबर 2020 को निकिता हत्याकांड को लेकर एसआइटी ने अदालत में पेश की चार्जशीट।

12 नवंबर 2020 को मुकदमा अतिरक्ति सत्र न्यायाधीश सरताज बासवाना की फास्ट ट्रैक कोर्ट को सुनवाई के लिए सौंपा गया।

17 नवंबर 2020 को फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई।

1 व 2 दिसंबर 2020 को अदालत में निकिता के भाई नवीन, ममेरे भाई तरुण व सहेली की गवाही।

26 फरवरी 2021 को निकिता पक्ष की तरफ से सभी 56 गवाहों की गवाही पूरी।

15 मार्च 2021 को बचाव पक्ष की तरफ से गवाही पूरी।

22 मार्च 2021 को अदालत में दोनों पक्षों की बहस।

24 मार्च 2021 को अदालत ने फैसला सुनाया।

26 मार्च 2021 को तौसीफ व रेहान को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई।

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