रेवाड़ी में नाबालिग को उम्रकैद : कुल्हाड़ी से किया था चचेरे भाई का मर्डर, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत सजा

रेवाड़ी में नाबालिग को उम्रकैद : कुल्हाड़ी से किया था चचेरे भाई का मर्डर, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत सजा
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कसौला थाना क्षेत्र के एक गांव में 11 फरवरी 2021 को एक किशोर अपने घर में झगड़ा कर रहा था। इसी दौरान उसका चचेरा भाई भी वहां पहुंच गया था। झगड़ा करने पर चचेरे भाई ने किशोर को डांट दिया था। इसी बात से खफा किशोर ने कुल्हाड़ी से चचेरे भाई पर हमला कर दिया था।

हरिभूमि न्यूज : रेवाड़ी

कसौला थाना क्षेत्र के एक गांव में कुल्हाड़ी से अपने ही चचेरे भाई की हत्या करने वाले नाबालिग को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार जैन की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी नाबालिग पर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने संशोधित जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत अपना निर्णय दिया है।

कसौला थाना क्षेत्र के एक गांव में 11 फरवरी 2021 को एक किशोर अपने घर में झगड़ा कर रहा था। इसी दौरान उसका चचेरा भाई भी वहां पहुंच गया था। झगड़ा करने पर चचेरे भाई ने किशोर को डांट दिया था। इसी बात से खफा किशोर ने कुल्हाडी से अपने चचेरे भाई पर हमला कर दिया था। हमले में सिर में चोट लगने से उनकी मौत हो गई थी। पुलिस ने मृतक की पत्नी की शिकायत पर किशोर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया था। उस समय किशोर को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने बाल सुधार गृह में भेज दिया था। पुलिस ने जांच के बाद नाबालिग के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। जघन्य अपराध होने व आरोपित किशोरी की उम्र 16 वर्ष से ज्यादा होने के कारण मामले का ट्रायल सेशन कोर्ट में चलाया गया। एडीजे राजकुमार जैन की अदालत ने किशोर को चचेरे भाई की हत्या का दोषी मानकर सजा सुनाई है।

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