2 दुष्कर्मियों को ऐसी सजा : दलित नाबालिग लड़की से किया था रेप, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने डेढ़ साल बाद सुनाया फैसला

हरिभूमि न्यूज : फतेहाबाद
अनुसूचित जाति से संबंधित नाबालिग से दुष्कर्म करने के दो दोषियों को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश व फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज बलवंत सिंह की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी विनोद कुमार उर्फ राहुल उर्फ विक्की को पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत उम्रकैद की सजा और 10 हजार जुर्माना लगाया। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोषी विनोद कुमार को अदालत ने आईपीसी की धारा 363 के तहत 3 साल की कैद की सजा भी सुनाई। दोषी पर अदालत ने 15 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने इस मामले सहदोषी दर्शन सिंह को पोक्सो एक्ट की धारा 6 व एससी एसटी एक्ट के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी दर्शन सिंह को आईपीसी की धारा 363 के तहत 3 साल की सजा भी सुनाई। अदालत ने दोषी पर 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
जानकारी के मुताबिक पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने 22 मार्च 2021 को मामला दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता के पिता ने बताया कि उसकी नाबालिग बेटी अपनी मां को स्कूटी पर गर्ल्ज कॉलेज छोड़ने गई थी लेकिन वापिस नही आई है। उसकी बेटी का कोई अपहरण करके ले गया है। पुलिस ने जांच पड़ताल के दौरान 24 मार्च 2021 को पीड़िता को बरामद किया और उसके बयान अदालत में करवाए। नाबालिग को पुलिस ने बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश कर उसकी काउंसलिग करवाई। मामले में आरोपी विनोद कुमार उर्फ राहुल व दर्शन सिंह आरोपी पाए गए। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान एससी एसटी एक्ट होना भी पाया गया। इस पर पुलिस ने एससी एसटी एक्ट की धारा भी लगाई। अदालत ने दोनों पक्षो की बहस सुनने के पश्चात आरोपी विनोद कुमार उर्फ राहुल उर्फ विक्की को पोक्सो एक्ट की धारा 6 व आईपीसी की धारा 363 के तहत दोषी करार दिया। अदालत ने आरोपी दर्शन सिंह को पोक्सो एक्ट की धारा 6ए आईपीसी की धारा 363 व एससी एसटी एक्ट के तहत दोषी करार दिया था।
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