विडो महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए प्रदान किया जाता है ऋण, ये है पात्रता

विडो महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए प्रदान किया जाता है ऋण, ये है पात्रता
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इस योजना के तहत जिन विधवा महिलाओं की वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक है तथा जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष है, वे इस स्कीम की पात्र होंगी।

कुरुक्षेत्र। हरियाणा महिला विकास निगम की ओर से विधवा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए व्यक्तिगत कारोबार स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से 3 लाख रुपए तक का ऋण दिलवाने की योजना चलाई जा रही है।

हरियाणा महिला विकास निगम के जिला प्रबंधक ने बताया कि इस योजना के तहत जिन विधवा महिलाओं की वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक है तथा जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष है, वे इस स्कीम की पात्र होंगी। बैंक ऋण के ऊपर लगे ब्याज की प्रतिपूर्ति हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा सब्सिडी के रूप में अदा की जाएगी जिसकी अधिकतम सीमा 50 हजार रुपए व अवधि 3 वर्ष जो भी पहले होगी।

विभिन्न क्रियाकलापों, जिनमें बुटीक, सिलाई, कढ़ाई, ई-रिक्शा, मसाला, अचार इकाइयां, खाद्य प्रसंस्करण, कैरी बैग का निर्माण, बेकरी व रेडीमेड गारमेंट इत्यादि शामिल है तथा अन्य किसी भी कार्य जिसको करने में महिलाएं सक्षम हो, उन सभी कार्यों के लिए ऋण दिया जाता है।

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