हरियाणा में एक सप्ताह और बढ़ा लॉकडाउन, देखें क्या छूट दी गई

प्रदेश सरकार ने महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा अभियान की अवधि 19 जुलाई सुबह 5 बजे तक बढ़ा दी है। प्रदेश में लगातार कम हो रहे कोरोना संक्रमण के कारण इस बार काफी रियायतें दी गई हैं। मुख्य सचिव विजय वर्धन ने जिला उपायुक्तों को निर्देश जारी किए।
उन्होंने कहा कि रियायतों के साथ कोरोना िनयमों का पालन करना होगा। नियम नहीं मानने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं, स्वास्थ्य मंत्री विज ने कहा कि अभी कोविड का खतरा टला नहीं है। कोरोना से बचाव के लिए नियमों का अनुपालन करने में ही सबकी भलाई है। बिना मास्क घूमने वाले लोगों के चालान काटने के पुलिस को निर्देष दिए गए हैं। सभी लोग घर में रहें और सुरक्षित रहें।
सिनेमा हॉल और स्वीमिंग पूल खुलेंगे
# शादियों में बारात लाने और ले जाने की भी अनुमति प्रदान कर दी
# विवाह समारोह और अंतिम संस्कार क्रिया में अब 100 तक लोग हाजिर हो सकेंगे। पहले यह अनुमति सिर्फ 50 लोगों तक थी
# खुले में अब 100 के बजाय 200 लोग इकट्ठा हो सकेंगे
# सभी स्पा सेंटर सुबह 6 से रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति
# सिनेमाघर सीटों की 50 फीसदी उपस्थिति के साथ चालू हो सकेंगे
# स्वीमिंग पूल, ट्रेनिंग सेंटर, कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी खुलेंगे
# राज्य सरकार कालेज पहले ही खोलने की अनुमति दे चुकी है। अब राज्य की सभी आइटीआई खोली जा सकेंगी
लॉकडाउन से मिले बेहतर परिणाम
प्रदेश में चल रहे लॉकडाउन के कारण कोरोना की रफ्तार पर लगाम लग गई है। रविवार को 36 कोरोना संक्रमण के नए केस मिले। वहीं, 62 लोग ठीक होकर अपने घर पहुंचे। प्रदेश के अस्पतालों में 8 लोगों की कोरोना के कारण जान गई। वहीं, एक्टिव मरीज यानि अस्पतालों में इलाज करा रहे लोगों की संख्या घटकर 939 रह गई है। रिकवरी रेट भी बढ़कर 98.64 फीसदी पर पहुंच गया है। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा अभियान की शुरुआत के बाद कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से घटी है।
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