हरियाणा में 28 जून तक बढ़ा लॉकडाउन, रात आठ बजे तक खुलेंगी दुकानें, देखें और क्या छूट दी गई

हरियाणा में 28 जून तक बढ़ा लॉकडाउन, रात आठ बजे तक खुलेंगी दुकानें,   देखें और क्या छूट दी गई
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रेस्टोरेंट और बार पचास प्रतिशत सीटिंग के साथ सुबह दस से रात के दस बजे तक खोलने की छूट दी गई है।

कोरोना संक्रमण काे देखते हुए हरियाणा सरकार ने प्रदेश में लॉकडाउन ( महामारी अलर्ट- सुरक्षित हरियाणा) को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब 28 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। इस बार लोगों को कुछ और छूट दी गई हैं। अब सभी दुकानें सुबह नौ से रात के आठ बजे तक खोल सकते हैं। शॉपिंग मॉल्स के खुलने का समय सुबह 10:00 बजे से रात 8:00 बजे तक रहेगा। होटल और मॉल में स्थित रेस्टोरेंट व बार सुबह 10:00 से सांय 10:00 बजे तक खोले जा सकेंगे, इन्हें भी कोविड 19 के नियमोंं का पालन करना होगा और 50 % क्षमता के साथ ही खोलने की अनुमति दी गई है। धार्मिक स्थल एक समय में 21 लोगों की लोगों की अधिकतम सीमा के साथ खोले जा सकेंगे, धार्मिक स्थलों पर समाजिक दूरी मास्क व अन्य कोविड-19 नियमों की पालना करनी होगी

निजी वाणिज्यिक कार्यालयों को 50% कर्मचारियों के साथ खोले जाने की अनुमति प्रदान की गई है हालांकि ऐसे सभी कार्यालयों में कोविड-19 सिद्धांतों का पालन प्रभावी रूप से करना होगा। शादी समारोह में और अंतिम संस्कार के लिए 21 व्यक्ति अधिक एकत्रित हो सकेंगे। शादी समारोह के लिए बारात की अनुमति नहीं होगी। शादी समारोह और अंतिम संस्कार के लिए 50 व्यक्तियों की अनुमति स्थानीय प्रशासन से लेनी होगी। जिम सुबह 6:00 बजे से 8:00 बजे तक खोल सकेंगे इनमें 50% लोग शामिल हो सकेंगे। स्पोर्ट्स काॅम्पलेक्स भी खुल सकेंगे और अभी स्पा सेंटर नहीं खोल सकेंगे।

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