हरियाणा में 26 जुलाई तक बढ़ा लॉकडाउन, रेस्टोरेंट और बार रात 11 बजे तक खोल सकेंगे, और क्या छूट गई

हरियाणा में सुरक्षित हरियाणा महामारी अलर्ट 1 सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया गया है। सरकार ने इस बार भी अपने आदेश में कुछ और राहत में प्रदान करते हुए लोगों से तीसरी लहर आशंका को ध्यान में रखते हुए सावधानी बरतने और कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। लापरवाही बरतने और नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई है।
हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि 19 जुलाई तक लागू किए गए हमारी सुरक्षा अलर्ट को अब 26 जुलाई तक लागू कर दिया गया है। नए आदेश में बताया गया है कि रेस्टोरेंट और बार और अपनी सीटिंग क्षमता 50 फ़ीसदी के साथ सुबह 10:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे तक खोले जा सकेंगे। जिसमें मॉल और होटल के अंदर आने वाले को भी यही समय का पालन करना होगा। होटल और रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी में रात्रि 11:00 बजे तक की इजाजत होगी। इसी प्रकार गोल्फ क्लब व क्लब हाउसेस को भी कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए पिछले सप्ताह की तरह से 50 फ़ीसदी क्षमता के साथ हैं इन्हें खोलने की अनुमति सुबह 10:00 से रात में 11:00 बजे तक दी है। इसी प्रकार से जिम 50 फ़ीसदी क्षमता के साथ सुबह 6:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक ही खोले जा सकेंगे।
एलएलबी करने के लिए एंट्रेंस को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है। 23 जुलाई को कॉमन लॉ एंट्रेंस टेस्ट सभी सुरक्षा को ध्यान में रखकर कराया जा सकेगा। नया आदेश में शादियों अंतिम संस्कार 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई है। खुले स्थानों और मैदान में 200 लोग तक भी शादी आदि के आयोजन में शामिल हो सकेंगे। पार्लर और स्पा सेंटर भी सुबह 6:00 बजे से लेकर रात्रि 8:00 बजे तक खोले जा सकेंगे लेकिन यह 50 फ़ीसदी सीटिंग क्षमता के साथ काम करेंगे। खिलाड़ियों को भी स्विमिंग पूल में और स्टेडियम में प्रैक्टिस को लेकर दिए गए पिछले सप्ताह के नियम लागू रहेंगे।
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