हरियाणा में 4 अक्टूबर तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, देखें नए आदेश

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार की ओर से एक बार फिर हरियाणा मिनी अलर्ट लॉकडाउन अब 4 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। इस बार कॉलेज और पॉलिटेक्निक संस्थान कोविड-19 संक्रमण की गाइडलाइन के साथ में शर्तों के साथ खोले जाएंगे। खास बात यह है कि 20 सितंबर की सुबह सोमवार को मिनी लॉकडाउन सुबह 5:00 बजे समाप्त हो रहा था। सरकार की ओर से जारी आदेशों में बताया गया है कि सरकारी और निजी कॉलेज कोविड की गाइडलाइन का पालन करते हुए खोले जाएंगे। इसके साथ ही सरकार ने पॉलिटेक्निक कॉलेज भी खोलने की अनुमति शर्त के साथ दे दी।
विश्वविद्यालयों में वीसी को निर्देश दिए गए हैं कि फिलहाल कैंपस को लेकर 15 अक्टूबर तक ऑनलाइन क्लास चलाई जाएंगी और उसके बाद में हालात को देखते हुए फैसला लिया जाएगा। आदेश में कहा गया है कि कॉलेज प्रबंधन और विश्वविद्यालय के अंदर प्रबंधन को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी लोगों को डबल वैक्सीन लग चुकी है। इसके अलावा राज्य सरकार के आदेश में अधिकांश दिशा निर्देश पिछले बाहर वाले है। जिसमें आज जिम, रेस्टोरेंट, बार सभी को शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। लेकिन कोविड की गाइड लाइन का पूरी तरह पालन करना होगा और सभी को अपने सीटिंग का 50 फ़ीसदी इस्तेमाल करने की अनुमति होगी।
हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव विजय वर्धन की ओर से जारी आदेशों में एक बार फिर से कुछ राहत और कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए राहत प्रदान की गई हैं। पिछली बार जारी किया गया महामारी अलर्ट और लॉकडाउन 20 सितंबर को समाप्त हो रहा था। इस बार मिनी लोक डाउन सुरक्षित हरियाणा 2 सप्ताह के लिए बढ़ाया गया है। आदेशों में भी राज्य सरकार की ओर से बहुत ज्यादा बदलाव तो नहीं किए गए हैं, इसके अतिरिक्त पिछले सप्ताह जारी किए गए महामारी अलर्ट में दी गई शर्तों के अनुसार सभी जिलों में दुकाने खोलने और बंद करने के वक्त में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसी प्रकार से मॉल रेस्टोरेंट बार और जिम खेल स्टेडियम भी पिछली शर्तों के अनुसार खोले जाएंगे। पिछले सप्ताह उच्च शिक्षा एवं यूनिवर्सिटी में रिसर्च करने वाले विद्यार्थियों के साथ-साथ बाकियों को भी कुछ रहते हैं प्रदान की थी वह इसी प्रकार से जारी रहेंगी।
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