प्रेमी ने की लीव इन रिलेशन में रह रही महिला की हत्या, कोर्ट से सुनाई ऐसी सजा

हरिभूमि न्यूज : जींद
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरजीत सिंह की अदालत ने लीव इन रिलेशन में रह रही महिला की बेरहमी से पिटाई कर हत्या करने के जुर्म में दोषी को उम्रकैद तथा 12 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को तीन वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार गांव कालवन निवासी नसीब ने 9 अक्टूबर 2018 को शहर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी बहन संतोष ने पहले पति से तलाक लेकर विकास नगर में एक व्यक्ति से शादी रचाई थी। उस व्यक्ति की लगभग साढ़े पांच साल पहले सांप के काटने से मौत हो गई। पिछले लगभग डेढ़ वर्ष से उसकी बहन के पास गांव बनभौरी हाल आबाद विकास नगर निवासी मीनू उर्फ भील लीव इन रिलेशन में रह रहा था। भील ने उसकी बहन की बेरहमी से पिटाई की जिसमे उसे काफी चोटें आई।
गंभीर हालात में उसे पीजीआई ले जाया गया, जहां पर उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। शहर थाना पुलिस ने नसीब की शिकायत पर मीनू उर्फ भील के खिलाफ घर में घुसकर मारपीट करने, हत्या समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। वीरवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरजीत सिंह की अदालत ने मीनू उर्फ भील को उम्रकैद तथा 12 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को तीन वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
© Copyright 2025 : Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS
-
Home
-
Menu
© Copyright 2025: Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS