Mahamari Alert-Surakshit Haryana : हरियाणा में 5 जुलाई तक बढ़ी पाबंदियां, क्या रहेगा खुला और क्या रहेगा बंद

चंडीगढ़। हरियाणा में महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा को एक बार फिर बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार के मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेशों में बताया है कि 5 जुलाई तक मिनी लॉकडाउन जारी रहेगा। वैसे तो गत सप्ताह जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार ही 1 सप्ताह के लिए इसका समय बढ़ाया गया है लेकिन आंगनवाड़ी केंद्रों को फिलहाल बंद रखने का फैसला लिया गया और यूनिवर्सिटी में लैब आदि को लेकर कुछ ढील दी गई हैं।
हरियाणा सरकार ने हरियाणा अलर्ट मिनी लॉकडाउन में कुछ और राहत प्रदान करते हुए इसे 5 जुलाई तक बढ़ाया है। इस बार के आदेश में यूनिवर्सिटी कैंपस लैब आदि को खोलने की अनुमति सशर्त दी गई। यूनिवर्सिर्टी कैंपस में रिसर्च स्कालर, प्रेक्टिकल क्लासेस लैबोरेटरी रेमेडियल के लिए कोविड के नियमों के तहत खोलने की अनुमति रहेगी। महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आने वाली आंगनवाड़ी केंद्र और क्रेच 31 जुलाई तक फिलहाल बंद रहेंगे। विभाग की तरफ से महिलाओं और बच्चों को लेकर जल्द ही नएं कार्यक्रम जारी किए जाएंगे।
लॉकडाऊन की अवधि बढ़ी
प्रदेश में 5 जुलाई तक के लिए लॉक डाउन बढ़ाया गया है। लॉक डाउन में कई तरह की राहत दी गई है, नए आदेश के मुताबिक सभी दुकानें सुबह 9 से रात 8 बजे तक खुली रहेगी । मॉल सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुल सकेंगे इसके अलावा सरकारी आदेश में रेस्टोरेंट ,बार एंड होटल सुबह 10 से रात 10 बजे तक 50 फीसदी बैठने की क्षमता के साथ खुलेंगे और धार्मिक स्थल पर एक समय में सोशल डिस्टेंस के नियमों के साथ 50 लोगों को अनुमति रहेगी। शादी समारोह औऱ अंतिम संस्कार में भी कोविड गाईड लाईन के साथ 50 लोगों को अनुमति रहेगी। रविवार को जारी एक आदेश में हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव ने कुछ और राहतें प्रदान करते हुए इस आशय का आर्डर जारी किया है। लॉकडाउन की अवधि 1 सप्ताह के लिए यानी 5 जुलाई तक बढ़ाई गई। महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा की अवधि 5 जुलाई सुबह 5 बजे तक होगी।
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