Mahendragarh : नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी को अंतिम सांस तक भुगतना होगा कठोर कारावास

- पुलिस की दमदार एवं उत्कृष्ट पैरवी ने दोषी को सजा दिलाने में निभाई अहम भूमिका
- न्यायालय ने दोषी पर लगाया 1 लाख का जुर्माना
- लीगल एड के माध्यम से पीड़िता के परिवार को दिए जाएंगे 4 लाख
Mahendragarh : नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी को अदालत ने अंतिम सांस तक कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। अदालत ने आदेश दिए कि लीगल एड के माध्यम से पीड़िता के परिवार को चार लाख रुपए दिए जाएं। अदालत के इस आदेश के बाद नाबालिग को न्याय मिला और दोषी को उसकी करनी का फल मिला।
मामले के अनुसार 6 अगस्त 2021 को नाबालिग पीड़िता के पिता के ब्यान पर थाना नांगल चौधरी में मामला दर्ज किया गया। पीड़िता के पिता ने बताया कि आरोपी उसकी नाबालिग बच्ची को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। इस संबंध में थाना नांगल चौधरी ने केस दर्ज किया। पुलिस ने नाबालिग को बरामद कर न्यायालय में उसके ब्यान दर्ज करवाए, जिसमें उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप थे। मामले की जांच में पॉक्सो एक्ट की धारा जोड़ी गई। मामले की सुनवाई अमन दीप दीवान स्पेशल कोर्ट/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट, पॉक्सो नारनौल की कोर्ट में हुई। न्यायालय में सुनवाई के दौरान उप जिला न्यायवादी भारत भूषण दहिया ने मामले में अभियोजन के पक्ष में प्रभावशाली पैरवी करते हुए न्यायाधीश के सम्मुख दलीलें पेश करते हुए आरोपी को सजा दिलाने में अहम भूमिका निभाई। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मामले को बहुत ही संगीन माना और जांच इकाई की उत्कृष्ट पैरवी एवं प्रॉसीक्यूशन द्वारा पेश की गई मजबूत दलीलों से दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती। अदालत ने दोषी को अंतिम सांस तक कठोर कारावास व एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
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