चिराग योजना के तहत दाखिले के लिए शिक्षा विभाग ने जारी किया शेड्यूल, आवेदन प्रक्रिया मार्च से होगी शुरू

हरिभूमि न्यूज महेंद्रगढ़। शिक्षा विभाग की ओर से शुरू की गई चिराग योजना यानी मुख्यमंत्री हरियाणा समान शिक्षा राहत, सहायता एवं अनुदान योजना के तहत दाखिले का शेड्यूल शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया है। शेड्यूल के तहत दाखिला देने के लिए निजी स्कूलों को 31 जनवरी तक शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर अपनी सहमति देनी होगी। इसके बाद 15 मार्च से दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। इस योजना के पीछे तर्क दिया जा रहा है कि जरूरतमंद, आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के विद्यार्थियों को मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में दाखिला मिलेगा।
इसके अलावा योजना के तहत कक्षा तीसरी से 12वीं तक निजी स्कूल में उन विद्यार्थियों को दाखिला दिया जा सकेगा, जो वर्तमान में सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। दाखिले के लिए विद्यार्थी अपने खंड के एक से ज्यादा स्कूलों में आवेदन कर सकेंगे। शिक्षा विभाग की ओर से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को योजना का पत्र जारी कर दिया है। पत्र के अनुसार मान्यता प्राप्त निजी स्कूल चिराग योजना के तहत छात्रों का दाखिला करने बारे अपनी सहमति विभाग की वेबसाइट पर 31 जनवरी तक दर्ज करवा सकते हैं।
लॉटरी के माध्यम से ड्रा निकाला जाएगा
विद्यालय छात्रों व अभिभावकों से प्राप्त आवेदन पोर्टल पर अपलोड करेगा। जिन विद्यालयों में सीटों से ज्यादा आवेदन प्राप्त होंगे उस स्थिति में दाखिले के लिए लॉटरी के माध्यम से एक अप्रैल से पांच अप्रैल के बीच में ड्रा निकाला जाएगा। इसके अलावा स्कूल कक्षा अनुसार सीटों का विवरण विभागीय साइट और संबंधित विद्यालय सीटों का ब्योरा नोटिस बोर्ड पर दर्शाएगा। वहीं छात्र या उनके अभिभावक योजना का लाभ लेने के लिए 15 मार्च से 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं।
छात्रों को दाखिले के लिए पात्र माना जाएगा
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जिन छात्रों के अभिभावकों की आय एक लाख 80 हजार रुपये व इससे कम होगी। उन्हीं की आय परिवार पहचान पत्र की वार्षिक सत्यापित आय से मान्य होगी। योजना के तहत केवल वहीं छात्र पात्र होंगे जिन्होंने गत शैक्षणिक वर्ष में अपनी शिक्षा सरकारी विद्यालयों से उत्तीर्ण की हो। इसके अलावा छात्र दाखिले के लिए केवल उसके वर्तमान ब्लॉक के मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में उपलब्ध सीटों पर दाखिले के लिए पात्र होंगे। विद्यार्थी के पास पिछले स्कूल का स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र और परिवार पहचान पत्र होना जरूरी है।
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