बिल्डरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 2.25 करोड़ का लगाया जुर्माना

चंडीगढ़।
हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथोरिटी (हरेरा) गुरुग्राम ने नियमों का उल्लंघन कर निर्माण करने वाले बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2.25 करोड़ रूपये का जुर्माना लगाया है। हरेरा की इस सख्त कार्रवाई से जहां गलत कार्य करने वाले बिल्डरों को सही संदेश मिलेगा वहीं रियल एस्टेट क्षेत्र में आवंटियों का विश्वास कायम होगा। हरेरा के अध्यक्ष डॉ. के.के खंडेलवाल की अध्यक्षता वाली पीठ ने अवैध कार्य करने वाले तीन बिल्डरों पर 2.25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इनमें मेसर्स एसपीएस होम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को एक करोड़ रूपए, मैसर्स विस्तार ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड को 75 लाख तथा मैसर्स रॉयल इंफ्रा बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड पर 50 लाख रूपए का जुर्माना किया है। इसके अलावा, परियोजनाओं में अनधिकृत निर्माण को ढहाने के लिए गुरुग्राम के नगर निगम आयुक्त को सूचना दी गई है। रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) एक्ट 2016 की धारा 3 (1) के उल्लंघन करने वालों के विरुद्घ सख्त कार्रवाई की जा रही है।
इस एक्ट के तहत हरेरा से पंजीकृत करवाए बिना कोई भी प्रमोटर किसी भी रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट का हिस्सा, योजनागत क्षेत्र, कोई भी प्लॉट,अपार्टमैंट, भवन का न तो विज्ञापन कर सकता है और न ही उसकी मार्केटिंग, बुकिंग, बिक्री या बिक्री के लिए ऑफर दे सकता है। रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास)एक्ट 2016 एक मई 2016 को लागू हुआ था, ऐसे में कोई भी प्रमोटर अपने प्रोजेक्ट को हरेरा से पंजीकृत किए बिना उक्त सारी गतिविधियां नहीं कर सकता।
मैसर्स एसपीएस होम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स विस्तार ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स रॉयल इंफ्रा बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपने प्रोजेक्ट क्रमश: एसपीएस होम्स (सेक्टर-30),सैफ्रोन होम्स (सेक्टर-67) और रॉयल होम्स (सेक्टर-39) में अपार्टमेंट की बिक्री का विज्ञापन/मार्केटिंग/बिक्री कर रहे थे तथा अपने प्रोजेक्टस में अनाधिकृत निर्माण में लिप्त थे। हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी गुरुग्राम से अपनी रियल एस्टेट परियोजना के पंजीकरण के बिना उक्त गतिविधियां करने पर हरेरा ने संज्ञान लिया और आरोपियों के खिलाफ जुर्माना करने का निर्णय लिया।
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