गुरुग्राम : भांजी से रेप करने पर मामा को दस साल की कैद और जुर्माना

हरिभूमि न्यूज : गुरुग्राम
रेप के मामले में सुनवाई करते हुए अतिरक्ति जिला एवं सत्र न्यायाधीश राज गुप्ता की अदालत ने आरोपी मामा को दोषी करार देते हुए 10 साल की कैद व 55 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। गत वर्ष 13 अप्रैल को एक युवती ने सेक्टर- 29 थाना पुलिस में शिकायत दी थी कि उसके मामा पढ़ाई करने के लिए गुडग़ांव लेकर आए थे। वह चकरपुर में किराए के मकान में रहती है।
रात्रि में जब वह अकेली मकान में सो रही थी तो मामा उसके बेडरुम में आया और उससे जबरदस्ती दुष्कर्म किया और उसे धमकी भी दी कि यदि उसने इस घटना की किसी को जानकारी दी तो वह उसे जान से मार देगा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तभी से वह जिला जेल में बंद था। मामले की सुनवाई अदालत में चली। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए, उनसे आरोपी पर लगे आरोप सfद्ध होना पाते हुए अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल की कैद व 55 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
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