पत्नी को गोली मारकर घायल करने के दोषी को दस साल कैद

सोनीपत। खरखौदा थाना क्षेत्र के गांव बिधलान में पत्नी को गोली मारकर घायल करने के आरोपित को अदालत ने दोषी करार दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र सिंह की अदालत ने दोषी को दस साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 11 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि अदा न करने पर दोषी को 13 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
गांव बिधलान निवासी किसान रामकुमार ने 30 जनवरी, 2018 को खरखौदा थाना पुलिस को बताया था कि उन्हें गांव में जानकारी मिली है कि 29 जनवरी, 2018 को गांव के गुलशन ने अपनी पत्नी को गोली मार दी है। उन्हें जानकारी मिली थी कि गुलशन ने घरेलू झगड़े में वारदात को अंजाम दिया है। उसने अपनी लाइसेंसी बंदूक से पत्नी संगीता को गोली मारी थी। संगीता को गंभीर हालत में पीजीआई रोहतक में भर्ती कराया गया था। पुलिस ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस जांच में सामने आया था कि संगीता का पति सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। ऐसे में उसने लाइसेंसी हथियार लिया हुआ है।
घटना के बाद पुलिस ने बंदूक को बरामद कर लिया था। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया था। उसे अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया था। मामले की सुनवाई के बाद बुधवार को एएसजे शैलेंद्र सिंह की अदालत ने आरोपित गुलशन को दोषी करार दिया। दोषी को अदालत ने हत्या की कोशिश के मामले में दस साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना तथा शस्त्र अधिनियम में छह माह कैद व एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोनों सजा एक साथ चलेंगी।
© Copyright 2025 : Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS
-
Home
-
Menu
© Copyright 2025: Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS