नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को 10 साल कैद की सजा

हरिभूमि न्यूज. फतेहाबाद
नाबालिगा से दुष्कर्म करने के एक मामले में सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश व फास्ट ट्रैक अदालत के न्यायधीश बलवंत सिंह की अदालत ने दोषी युवक को 10 साल कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अदालत में चले मामले के अनुसार भट्टूकलां क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता की मां ने पुलिस को दी शिकायत में गांव सिवानी बोलान निवासी अजय नामक युवक पर उसकी लड़की के साथ दुष्कर्म का आरोप लगाया था। शिकायत में महिला ने कहा था कि उसकी लड़की दसवीं कक्षा में पढ़ती थी। जब वह गांव गई हुई थी तो वहां उक्त युवक ने उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। उसके बाद भी कई बार युवक ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया जिससे वह गर्भवती हो गई और बाद में बच्चे को भी जन्म दिया। इस मामले में पुलिस ने पीड़िता की मां की शिकायत पर आरोपी युवक के खिलाफ 12 दिसम्बर 2018 को केस दर्ज किया था। इस मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने युवक को दोषी करार दिया और उसे 10 साल कैद व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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