मनोहर मंत्रिमण्डल ने इन प्रस्तावों को दी मंजूरी, आगे पढ़ें

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में हरियाणा शहरी क्षेत्रों का विकास और विनियमन अधिनियम, 1975 और नियम 1976-लाइसेंस का माइग्रेशन आदि, में संशोधन के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। वहीं नगर परिषद, अम्बाला सदर की 61 कनाल और 13 मरला भूमि गांव चांदपुरा, जिला अंबाला में राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना हेतु 44 लाख रुपये प्रति एकड़ के मौजूदा कलेक्टर रेट तथा 120 रुपये प्रति वर्ग गज के विकास शुल्क के साथ आयुष विभाग को हस्तांतरित करने के शहरी स्थानीय निकाय विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।
मुख्यमंत्री श्री @mlkhattar ने आज चंडीगढ़ में हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। pic.twitter.com/L2IErx9hgp
— CMO Haryana (@cmohry) December 23, 2020
मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय (ग्रुप-क) सेवा नियम, 2020 को अंतिम रूप देने से संबंधित एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।अब ये नियम हरियाणा आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय (ग्रुप-क) सेवा नियम, 2020 कहे जाएंगे और ये नियम आधिकारिक राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे। हरियाणा आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय (ग्रुप-ख) सेवा नियम 1986 को 19 सितंबर, 1986 को अधिसूचित किया गया था और 21 अगस्त, 1997 को इनमें संशोधन किया गया था। लेकिन गु्रप-क श्रेणी का कोई पद न होने के कारण विभाग में ग्रुप-क के कोई नियम नहीं थे।राज्य सरकार ने 16 सितंबर, 2019 को विभाग के पुनर्गठन को मंजूरी दी थी, जिसमें ग्रुप-ख श्रेणी में एक नए पद और ग्रुप-ग श्रेणी में छ: नए पदों के अतिरिक्त ग्रुप-क श्रेणी में चार नए पद सृजित किए गए।उक्त के मद्देनजर आपूर्ति एवं निपटान विभाग द्वारा हरियाणा आपूर्ति एवं निपटान निदेशालय (ग्रुप-क) सेवा नियम, 2020 तैयार किये गए हैं।
हरियाणा कैबिनेट @mlkhattar के फैसले; रीजनल रेपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के दिल्ली-पानीपत काॅरिडोर बनाने का अनुमोदन।#हरियाणा के हिस्से की 4,699 करोड़ का अनुमोदन । #काॅरिडोर की लम्बाई 103.02 कि.मी. होगी।
— DPR Haryana (@DiprHaryana) December 23, 2020
#17 स्टेशन बनेंगे,11 हरियाणा तथा 6 दिल्ली में होंगे।#निर्माण दो चरणों में।
दिल्ली-पानीपत कॉरिडोर के कार्यान्वयन को मंजूरी
मंत्रिमंडल की बैठक में रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम (आरआरटीएस) के दिल्ली-पानीपत कॉरिडोर के कार्यान्वयन को मंजूरी दी गई।आरआरटीएस के दिल्ली-पानीपत कॉरिडोर की कुल लंबाई 103.02 किलोमीटर है और इसमें दिल्ली में छ: और हरियाणा में 11 स्टेशनों सहित कुल 17 स्टेशन होंगे। आरआरटीएस का निर्माण एवं कमीशनिंग दो चरणों में की जाएगी, इनमें सराय कालेखां से मुरथल डिपो सहित मुरथल (58.28 किमी)तक और मुरथल से पानीपत डिपो सहित पानीपत(44.74 किलोमीटर) तक। यह परियोजना भीड़भाड़ वाले स्थानों में लोगों के कुशल एवं प्रभावी आवागमन को सक्षम बनाएगी।
हरियाणा कैबिनेट @mlkhattar
— DPR Haryana (@DiprHaryana) December 23, 2020
# आवास नीति-2013 में संशोधन।
# न्यूनतम भूमि सीमा, परियोजना भूमि सीमा में परिवर्तन और वाणिज्यिक घटक व पार्किंग प्रावधान में बढ़ोतरी का अनुमोदन।
# परियोजना की अधिकतम भूमि सीमा 10 से 30 एकड़ तक बढ़ाई,न्यूनतम भूमि सीमा 5 से कम करके 4 एकड़।
वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों के पदों को हरियाणा लोक सेवा आयोग के दायरे से बाहर किया
मंत्रिमण्डल की बैठक में, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों (एचसीएमएस-गु्रप ए) के पदों को हरियाणा लोक सेवा आयोग के दायरे से बाहर निकालकर इन पदों की 25 प्रतिशत सीधी भर्ती उसी विभागीय उच्चाधिकार प्राप्त चयन समिति के माध्यम से करने की मंजूरी दी गई जिसने चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती की थी। राज्य में निर्बाध स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों के 74 से अधिक रिक्त पदों को 25 प्रतिशत कोटा के समक्ष सीधी भर्ती द्वारा तत्काल भरा जाना है।
हरियाणा योग परिषद का नाम बदलकर हरियाणा योग आयोग करने का निर्णय लिया
हरियाणा सरकार ने योग के बारे में जागरूकता, प्रसार और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा योग परिषद का नाम बदलकर हरियाणा योग आयोग करने का निर्णय लिया है ताकि यह बचपन से ही जीवन का हिस्सा बन सके। योग आयोग का मुख्य उद्देश्य राज्य के प्रत्येक नागरिक को स्वस्थ जीवन शैली से परिचित कराना और उन्हें अपने व्यक्तित्व के समग्र विकास के लिए इसे अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाकर योगाभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके अलावा, योग आयोग, योग ओलंपियाड जैसी प्रतियोगी स्पर्धाओं में राज्य के युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करेगा ताकि वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने कौशल का प्रदर्शन करके राज्य का गौरव बढ़ा सकें।
पंचायतों के लिए बिजली पर पंचायत टैक्स 2% लगाने पर कैबिनेट की मुहर
हरियाणा सरकार ने ग्राम पंचायतों के वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने के लिए, केन्द्र सरकार द्वारा की गई बिजली की खपत या भारत सरकार द्वारा किसी रेलवे के निर्माण, रखरखाव या संचालन में की गई खपत या कृषि उपभोक्ताओं द्वारा की गई बिजली खपत को छोडक़र, राज्य में ग्राम पंचायतों की सीमा के भीतर किसी भी उपभोक्ता द्वारा की गई खपत के लिए बिजली के बिल पर 2 प्रतिशत की दर से पंचायत कर लगाने का निर्णय लिया है।
हरियाणा विद्युत ठेकेदार लाइसेंस, योग्यता प्रमाण-पत्र तथा वायरमैन परमिट नियम, 2020 बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी
मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा विद्युत ठेकेदार लाइसेंस, योग्यता प्रमाण-पत्र तथा वायरमैन परमिट नियम, 2020 बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। हरियाणा में 'कारोबार की सहूलियत' की योजना को लागू करने और आम जनता की सुविधा के लिए इन नियमों के तहत प्रदान की जा रही सेवाओं को ऑनलाइन करने के लिए इन नियमों में संशोधन किए गए हैं। इन संशोधनों के अनुसार, योग्यता प्रमाण पत्र और वायरमैन परमिट अनुभव के आधार पर प्रदान किए जाएंगे, जिसके लिए आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन जमा करवाने की तिथि को आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम या 65 वर्ष से अधिक नहीं चाहिए।
नये टोल प्वाइंट की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की गई
मंत्रिमंडल की बैठक में जिला रेवाड़ी में 9.500 किलोमीटर पर जावरा-गोदाना सड़क (हेली-मंडी पलवास सडक़) पर नये टोल प्वाइंट की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की गई।हेली-मंडी (एमडीआर-132) से रेवाड़ी-रोहतक-पानीपत (एनएच-71) तक इस सडक़ की कुल लंबाई 12.650 किलोमीटर है। 12.650 किलोमीटर की इस लंबाई में से 9.00 किलोमीटर जिला गुरुग्राम में और शेष 3.650 किलोमीटर जिला रेवाड़ी में पड़ता है। गाँव गुरावड़ा (एनएच -71 के निकट) से एक सम्पर्क सडक़ जिला रेवाड़ी में 9.900 किलोमीटर पर उक्त सडक़ को जोड़ती है।
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