मनोहर कैबिनेट ने लिए अहम फैसले, नई Excise पॉलिसी पर लगी मुहर, आगे पढ़ें

मनोहर कैबिनेट ने लिए अहम फैसले, नई Excise पॉलिसी पर लगी मुहर, आगे पढ़ें
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मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में हुए फैसलों की मुख्यमंत्री ने जानकारी दी।

Haribhoomi News : हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में गुरुवार को यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में हरियाणा माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत अगले छ: महीनों के लिए मुख्यमंत्री को मंत्री परिषद के अधिकार सौंपने के आबकारी एवं कराधान विभाग के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में वर्ष 2021-22 के लिए आबकारी नीति को स्वीकृति प्रदान की गई।

जीएसटी से संबंधित नियमों, कर की दरों और अन्य प्रावधानों में संशोधन की आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए मुख्यमंत्री को मंत्री परिषद के अधिकार सौंपे जाना आवश्यक है। राज्य में 27 अप्रैल, 2021 के उपरांत हरियाणा माल एवं सेवा कर अधिनियम एवं नियम बनाने या संशोधन करने, उनके तहत संशोधन सहित कर की दर निर्धारित करने और अधिनियम 2017 के तहत सभी अन्य संशोधन, अधिसूचनाएं एवं आदेश जारी करने सहित माल एवं सेवा कर के क्रियान्वयन से संबंधित सभी मामलों के लिए मुख्यमंत्री को यह अधिकार सौंपे गए हैं। यहां यह उल्लेखनीय होगा कि इससे पूर्व 16 अक्तूबर,2020 को जीएसटी क्रियान्वयन से संबंधित सभी मामलों के लिए छ: मास की अवधि हेतु मुख्यमंत्री को मंत्री परिषद के अधिकारी सौंपे गए थे।

ये फैसले लिए गए

< मंत्रिमंडल की बैठक में नूंह जिले में पुन्हाना से लकरपुर, सिंगलहेड़ी, ठेंकड़ी, जलालगढ़, रानोटा-मानोटा से राजस्थान सीमा तक 12.65 किलोमीटर पर स्थापित टोल प्लाजा को हटाने के लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।

< हरियाणा स्कूल शिक्षा (ग्रुप सी) राज्य काडर सेवा नियम, 2021 और मेवात जिला स्कूला शिक्षा (ग्रुप सी) सेवा नियम, 2021 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई।

< लिपिकीय (समूह-ख) सेवा (संशोधित) नियम, 2020 को स्वीकृति प्रदान की गई।

< हरियाणा सरकार ने नगर निकायों की बंद परिसंपत्तियों के विमुद्रीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए नगर निकायों द्वारा ऐसी दुकानों / मकानों की बिक्री किए जाने के लिए एक नीति लागू करने का निर्णय लिया है, जहां ऐसी संपत्तियों का स्वामित्व नगर निकायों की बजाय अन्य संस्थाओं/व्यक्तियों या इसके पूर्ववर्ती के पास 20 वर्ष या इससे अधिक की अवधि से है।

< बैठक में 'पॉलिसी फॉर ट्रांसफर ऑफ म्युनिसिपल लेंड बाई चार्जिंग कंसीडरेशन' नामक एक नीति को स्वीकृति प्रदान की गई ताकि नगर निकायों में नगर निकाय या निजी स्वामित्व वाली ऐसी भूमि जहां तक पहुंचने के लिए उचित मार्ग उपलब्ध नहीं है या जहां नगर निकाय की भूमि निजी व्यक्तियों की भूमि से घिरी है, को बेचना संभव हो सके। यह नीति सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने की तिथि से लागू होगी।

< मंत्रिमंडल की बैठक में टीजीटी अंग्रेजी के पद के लिए हरियाणा स्कूल शिक्षा (ग्रुप सी) राज्य काडर सेवा नियम, 2021 और मेवात जिला स्कूला शिक्षा (ग्रुप सी) सेवा नियम, 2021 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई।

< करनाल निवासी गोपाल कृष्ण की बिना अधिग्रहित उपयोग की गई डी/एस डीआर ब्रिज आरडी 129500 इंद्री ड्रेन के बाईं ओर की 998.25 वर्ग फुट भूमि को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की आरडी 128875 इन्द्री ड्रेन के दाईं ओर की 998.25 वर्ग फुट भूमि के साथ बदलने के विभाग के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।

< बैठक में 5 वर्ष की आयु से पहले परित्यक्त या 1 वर्ष की आयु से पहले आत्मसमर्पित और राज्य के बाल देखभाल संस्थानों से 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके ऐसे परित्यक्त और आत्मसमर्पित बच्चों को रोजगार, शैक्षिक और वित्तीय लाभ प्रदान करने के लिए 'हरिहर' (बेघर परित्यक्त और आत्मसमर्पण करने वाले बच्चों का पुनर्वास पहल हरियाणा) नीति को स्वीकृति प्रदान की गई।

< बैठक में 'हरियाणा माइनर मिनरल कंसेशन, स्टॉकिंग, ट्रांसपोर्टेशन मिनरल्स एंड प्रिवेंशन ऑफ इल्लीगल माइनिंग रूल्स, 2012' और 'हरियाणा डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन रूल्स, 2017' में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई।

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