मनोहर सरकार ने हरियाणा में लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ाया, अब दोपहर 12 बजे तक दुकानें खोलने की इजाजत मिली

प्रदेश में चल रहे महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत मनोहर सरकार ने प्रदेश लगे लॉकडाउन की अवधि को एक बार फिर बढ़ा दिया है। लॉकडाउन 31 मई सुबह तक प्रभावी रहेगा और इसमें पहले की तरह प्रतिबंध जारी रहेंगे।
प्रदेश में चल रहे महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत #COVID19 के प्रसार पर काबू पाने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा लगाई गई पाबंदियों को 31 मई, 2021 तक बढ़ा दिया गया है।#HaryanaFightsCorona pic.twitter.com/S1rNzdpRXO
— CMO Haryana (@cmohry) May 23, 2021
महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के मद्देनजर नियमों की पालना सुनिश्चित होगी। महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत पूर्व निर्धारित नियमों के तहत सभी व्यवस्थाएं रहेंगी और इस बार आदेश के तहत अब जन सुविधा के लिए सरकार की ओर से तिथि अनुसार ऑड-इवन फार्मूले के तहत सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक दुकानें खोलने की छूट दी गई।
महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा को प्रभावी रूप से क्रियांवित करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर पुलिस अधिकारी टीम के साथ ड्यूटी मजिस्ट्रेट एवं इंसिडेंट कमांडर नियुक्त किए हुए हैं जो अपने अधिकार क्षेत्र में जारी आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करवाएंगे। गौरतलब है कि हरियाणा सरकार ने कोरोनावायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रदेश में आगामी 31 मई तक महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत नियम लागू किए हैं।
निर्देशों के अनुसार दूध, फल-सब्जी, किरयाने की दुकानों सहित मेडिकल स्टोर पूर्व निर्धारित नियमों के तहत ही खुलेंगे जबकि नए नियमों के तहत अब ऑड-ईवन तिथि अनुसार ही ऑड-ईवन नंबर की दुकानें सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुल सकती हैं। महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के दौरान विभिन्न पहलुओं पर सरकार की ओर से दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
कोरोना संक्रमण रोकने के उद्देश्य से लोगों से अपने घरों में रहने को कहा है। किसी भी नागरिक को उक्त महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा नियमों के तहत उक्त निर्धारित अवधि में नियमों की अवहेलना नहीं करने दी जाएगी।
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