मातृशक्ति उदमिता योजना : महिलाओं को दिया जाएगा 3 लाख तक का ऋण, महिला विकास निगम भरेगा ब्याज

नारनौल। हरियाणा सरकार महिलाओं को सशक्त स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाओ का संचालन कर रही है। इन योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक सहायता से लेकर स्वरोजगार स्थापित करने में सहायता प्रदान की जाती है। इसी उद्देश्य से सरकार ने हरियाणा मातृशक्ति उदमिता योजना शुरू की है।
यह जानकारी देते हुए उपायुक्त जयकृष्ण आभीर ने बताया कि योजना का लाभ महिलाओं को केवल तभी प्रदान किया जाएगा, जब उनकी पारिवारिक आय पांच लाख या फिर इससे कम हो। यह योजना महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बेहद कारगर सिद्ध होगी तथा उनके जीवन स्तर में भी सुधार आएगा। डीसी ने बताया कि योजना के माध्यम से महिलाओं को तीन लाख तक का ऋण बैंक के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। जिसमें सात प्रतिशत ब्याज महिला विकास निगम की ओर से वहन किया जाएगा।
यह दस्तावेज जरूरी
उन्होंने बताया कि इस ऋण के माध्यम से प्रदेश की महिलाएं स्वरोजगार स्थापित करके दूसरे नागरिकों को भी रोजगार प्रदान कर सकेंगी। योजना के तहत आवेदन करने के लिए महिला के पास राज्य का स्थाई निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो व आय प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए हरियाणा महिला विकास निगम कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। साथ ही इस योजना के बारे में फोन नंबर 01282-250346 पर जानकारी ली जा सकती है।
© Copyright 2025 : Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS
-
Home
-
Menu
© Copyright 2025: Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS