आर्ट एंड क्राफ्ट शिक्षकों की भर्ती पर फिर शुरू हुआ विवाद, हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार और शिक्षा विभाग से मांगा जवाब

आर्ट एंड क्राफ्ट शिक्षकों की भर्ती पर फिर शुरू हुआ विवाद, हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार और शिक्षा विभाग से मांगा जवाब
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हाई कोर्ट ने यह नोटिस सिरसा निवासी सतनाम सिंह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया है।

आर्ट एंड क्राफ्ट शिक्षकों की भर्ती फिर विवाद में आ गई है। आर्ट एंड क्राफ्ट शिक्षकों (Art and Craft Teacher's) के सर्विस नियमों को अनदेखा कर अयोग्य उम्मीदवारों को नियुक्ति देने के खिलाफ एक याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार व शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है। हाई कोर्ट ने यह नोटिस सिरसा निवासी सतनाम सिंह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया है।

मामले में याची के वकील विक्रम श्योराण ने बताया कि सेवा नियमों के तहत आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर के लिए आइटीआइ का दो साल का डिप्लोमा होना जरूरी है। 816 आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर की भर्ती के विज्ञापन में भी यह शर्त थी। 24 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र से आर्ट एंड क्राफ्ट का डिप्लोमा करने वालों को अमान्य करार दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद चयनित 613 टीचर भर्ती (Teachers Vacancy) से बाहर हो गए थे। जिसके बाद आयोग ने आर्ट एंड क्राफ्ट शिक्षकों की भर्ती का परिणाम संशोधित कर लगभग 154 के करीब आइटीआइ से आर्ट एंड क्राफ्ट का कोर्स करने नियुक्ति दे दी।

विक्रम श्योराण ने बताया कि 154 के करीब जिन उम्मीदवारों को नियुक्ति दी गई है उन सब ने आइटीआइ से वोकेशनल दो साल का सर्टिफिकेट कोर्स किया है जबकि आर्ट एंड क्राफ्ट शिक्षकों के डिप्लोमा करना जरूरी है। ऐसे में सर्टिफिकेट कोर्स करने वाले अयोग्य उम्मीदवारों को नियुक्ति दी गई है। याचिकाकर्ता ने इस नियुक्ति को रद करने की हाई कोर्ट से गुहार लगाई है। याची पक्ष की दलील सुनने के बाद हाई कोर्ट ने सरकार व शिक्षा विभाग को नोटिस जारी इस मामले में जवाब देने का आदेश दिया।

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