हरियाणा में 28 जनवरी तक बढ़ा मिनी लॉकडाउन, शराब ठेकों को लेकर भी निर्देश जारी

प्रदेश में बढ़ते कोरोना को देखते हुए अब "महामारी अलर्ट-सुरक्षित" हरियाणा को 28 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। मंगलवार को जारी आदेशों के अनुसार अब हरियाणा सरकार ने अब जिम और स्पा को 50 फ़ीसदी क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दे दी है। इसके अलावा सरकार ने महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत जारी आदेशों में फेरबदल करते हुए हरियाणा में शराब के ठेकों का समय बढ़ाकर रात्रि 10:00 बजे तक कर दिया है।
राज्य सरकार मुख्य सचिव ऑफिस की ओर से जारी आदेशों में अब शराब की दुकानें 6:00 के बजाए रात्रि 10:00 बजे बंद होंगी। शराब के व्यापारियों द्वारा समय बढ़ाए जाने की मांग और उनको हो रहे आर्थिक नुकसान को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। दूसरा चंडीगढ़ और दिल्ली के आसपास लगते हुए एरिया में शराब की कालाबाजारी शुरू हो जाने को भी बड़ा कारण बताया जा रहा है। सभी उपायुक्त दिशानिर्देशों को सख्ती से लागू करेंगे। निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही की जा सकती है।
मंगलवार को 8388 नए केस
हरियाणा में कोरोना संक्रमण की रफ्तार ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। मंगलवार को प्रदेश में 8388 नए केस मिले और सात जिलों में आठ मरीजों की मौत भी हो गई। हिसार में एक, सोनीपत में एक, करनाल में एक, पानीपत में एक, अंबाला में एक, यमुनानगर में दो और कुरुक्षेत्र में एक मरीज की मौत हो गई। राहत की बात है कि मंगलवार को ओमिक्रॉन का कोई केस नहीं मिला और 5917 लोग कोरोना को मात देकर ठीक भी हुए। अभी प्रदेश में 57277 एक्टिव केस हैं और अभी तक 10124 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी रिकवरी दर 92.20 प्रतिशत है।
मंगलवार को कहां कितने केस मिले
हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन में मंगलवार को गुरुग्राम में 3141 जबकि फरीदाबाद में 1136 नए मरीज सामने आए। इसके अलावा हिसार में 246, सोनीपत में 326, करनाल में 484, पानीपत में 253, पंचकूला में 416, अंबाला में 437, सिरसा में 163, रोहतक में 275, यमुनानगर में 298, भिवानी में 118, कुरुक्षेत्र में 165, महेंद्रगढ़ में 105, जींद में 118, रेवाड़ी में 193, झज्जर में 251, फतेहाबाद में 57, कैथल में 139, पलवल में 21, चरखी दादरी में 24 और नूंह में 22 केस मिले।
'महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा' के तहत संशोधित गाइडलाइन जारी। नए नियम 28 जनवरी तक लागू रहेंगे। अब जिम और स्पा 50% कैपिसिटी के साथ ऑपरेट होंगे। शराब की दुकानें रात 10 बजे तक ही खुलेंगी।#Haryana #DIPRHaryana pic.twitter.com/E4G1mNnBWu
— DPR Haryana (@DiprHaryana) January 18, 2022
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