हरियाणा में मिनी लॉकडाउन : पूरे प्रदेश में शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे, गुरुग्राम-फरीदाबाद सहित 5 जिलों में और ज्यादा सख्ती, देखें आदेश

हरियाणा में ओमिक्रॉन और कोविड-19 मामलों में लगातार वृद्धि को ध्यान में रखते हुए 'महामारी अलर्ट- सुरक्षित हरियाणा को 2 जनवरी से 12 जनवरी की सुबह पांच बजे तक बढ़ा दिया गया है। पूरे प्रदेश में स्कूल, कॉलेज, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, कोचिंग संस्थान, पुस्तकालय और प्रशिक्षण संस्थान ( चाहे सरकारी हों या निजी) बंद रहेंगे। राज्य में महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आने वाले आंगनबाडी केन्द्र एवं शिशु गृह भी बंद रहेंगे।
पांच जिलों को ग्रप ए में डाला
बढ़ते कोरोना केसों को देखते हुए गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, पंचकूला और सोनीपत को ग्रप ए जिलों में डाला गया है। इन जिलों में सभी सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीपलेक्स बंद रहेंगे, मार्केट और मॉल 5:00 बजे तक खुले रहेंगे। खिलाड़ियों के अलावा तमाम लोगों के लिए स्विमिंग पूल, सभी खेल परिसर और स्टेडियम बंद किए गए हैं। बार और रेस्टोरेंट में 50 फ़ीसदी तक सीटिंग कैपेसिटी अलाउड होगी। एसेंशियल जरूरत की चीजों के अलावा तमाम ऑफिस में 50 फ़ीसदी हाजिरी की सलाह दी गई है।
वहीं सब्जी मंडी, अनाज मंडियों, सार्वजनिक परिवहन (बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन), पार्कों, धार्मिक स्थलों, बार, रेस्तरां, होटल, डिपार्टमेंटल स्टोर, राशन की दुकानों, शराब और शराब की दुकानों, मॉल जैसे स्थानों पर केवल पूर्ण टीकाकरण वाले व्यक्तियों को ही प्रवेश करने की अनुमति है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, हाट, स्थानीय बाजार, पेट्रोल और सीएनजी स्टेशन, एलपीजी गैस सिलेंडर संग्रह केंद्र, चीनी मिल, दूध बूथ, योगशाला, जिम, फिटनेस सेंटर, सभी सरकारी / बोर्ड / निगम कार्यालय, निजी और सरकारी क्षेत्र के बैकों में इसे सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी इन संस्थानों के मालिकों/प्रबंधन पर होगी। ट्रक और ऑटो रिक्शा यूनियन केवल पूर्ण टीकाकरण वाले व्यक्तियों को ही अनुमति देंगे। COVID-19 टीकाकरण योग्य व्यक्तियों (15 वर्ष से अधिक) अनिवार्य है। जिन लाेगों ने दूसरी डोज नहीं लगवाई है वे इन स्थानों पर नहीं आ सकते। स्वास्थ्य विभाग मौके पर टीकाकरण या नियमित टीकाकरण के लिए जहां और जब भी उपायुक्तों द्वारा मांगे जाने पर टीकाकरण दल प्रतिनियुक्त करेगा। सभा स्थलों पर टीकाकरण शिविर लगाए जाएंगे।
अन्य जिलों में निम्न प्रतिबंध लगाए
100 से अधिक लोगों की सभाओं के लिए संबंधित उपायुक्तों से अनुमति लेनी होगी।
सिनेमा हॉल ( मॉल और स्टैंड अलोन में ), रेस्तरां, बार (होटल और मॉल सहित), जिम, स्पा और क्लब हाउस / रेस्तरां / गोल्फ कोर्स के बार को 50% बैठने की क्षमता के साथ खोलने की अनुमति है।
स्कूल, कॉलेज, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, कोचिंग संस्थान, पुस्तकालय और प्रशिक्षण संस्थान ( चाहे सरकारी हो या निजी) बंद रहेंगे। राज्य में महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आने वाले आंगनबाड़ी केन्द्र एवं शिशु गृह बंद रहेंगे।
दाह संस्कार और विवाह समारोह में क्रमश 50 और 100 लोगों से ज़्यादा भाग नहीं ले सकते हैं, उन्हें भी कोविड अनुकूल व्यवहार तथा सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करना होगा
प्रदेश में 'नो मास्क नो सर्विस' का दृढ़ता से पालन किया जाएगा
गैर सरकारी संगठनों और शहरी स्थानीय निकाय विभाग को जनता में मास्क वितरित करने की सलाह दी जाती है।
कोविड अनुकूल व्यवहार का उल्लंघन करने वालों तथा मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंस आदि का पालन नहीं करने वालों पर 500 रुपये जुर्माना किया जाएगा और संस्थान यदि इन नियमों की अवहेलना करता है तो उस पर 5000 रुपया जुर्माना होगा।
पूरे प्रदेश मेंरात्रि 11 बजे से सुबह पांच बजे तक आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा।
© Copyright 2025 : Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS
-
Home
-
Menu
© Copyright 2025: Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS