हरियाणा में पहली कक्षा में दाखिले के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित, अब बच्चे का छह साल का होना जरूरी

हरियाणा शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत प्रदेशभर में स्कूल प्रवेश की आयु को एक समान लागू करने का आदेश जारी किया है। शिक्षा निदेशालय ओर से जारी पत्र में राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, खंड मौेलिक शिक्षा अधिकारी और प्रधानाचार्याें और स्कूल प्रभारियों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
इस सम्बंध में जारी किए गए आदेशों में शिक्षा विभाग ने प्रदेश में पहली कक्षा में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु छह वर्ष करने की प्रक्रिया को दो चरणों में सम्पन्न करने काे कहा है। पहले चरण में शैक्षिक सत्र 2023-24 में पहली कक्षा में दाखिले की आयु 31 मार्च 2023 को साढ़े पाँच वर्ष होनी चाहिए। ऐसे बच्चे जो एक अप्रैल 2023 को इस आयु को प्राप्त कर चुके हैं, वे दाखिले के पात्र होंगे। वहीं, दूसरे चरण में अप्रैल 2024 को आरम्भ होने वाले शैक्षणिक सत्र में छह वर्ष होनी चाहिए।
बता दें कि देशभर के केंद्रीय स्कूलों में पहली कक्षा में दाखिले की न्यूनतम उम्र पहले से ही छह साल रखी गई है। अब इसे राज्य स्तर पर लागू किया जा रहा है।
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