मानहानि केस में कांग्रेस MLA कुलदीप बिश्नोई व पूर्व CID प्रमुख पीवी राठी ने कोर्ट में किया समझौता, यह था पूरा मामला

गुरुग्राम। मानहानि के मामले की शुक्रवार को अतिरक्ति चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट मनोज कुमार राणा की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत में इस मामले में आरोपी हजकां के पूर्व सुप्रीमो व वर्तमान कांग्रेस के विधायक कुलदीप बिश्नाेई अपने अधिवक्ताओं के साथ पेश हुए और उनके अधिवक्ताओं ने अदालत से आग्रह किया कि इस मामले के शिकायतकर्ता प्रदेश के तत्कालीन सीआईडी प्रमुख आईजी पीवी राठी और उनके बीच में समझौता हो गया है। अदालत में शिकायतकर्ता व आरोपी के बयान भी कराए गए। अदालती औपचारिकताएं पूरी की गई और दोनों पक्षों ने अदालत में समझौता कर लिया।
यानि कि कुलदीप बिश्नाेई अब इस मामले में आरोपी नहीं रहे हैं। अन्य आरोपियों की ओर से उनके अधिवक्ताओं ने आरोपियों की उपस्थिति माफ करने की एप्लीकेशन भी लगाई जिनको अदालत ने स्वीकार कर लिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई आगामी 28 सितम्बर को होगी। यानि कि इस मामले में अब गवाहियां शुरू हो चुकी हैं। गवाहियों के आदेश अदालत ने गत वर्ष 17 मार्च को दे दिए थे। लेकिन कोरोना महामारी के कारण गवाहियां शुरु नहीं हो सकी थी। जानकारी के अनुसार इस मामले में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला, इनेलो के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक अरोड़ा, अभय सिंह चौटाला सहित विभिन्न प्रतष्ठिानों के कुल 34 आरोपी थे जिनमें से 3 आरोपियों का शिकायतकर्ता से 2 वर्ष पूर्व समझौता भी हो चुका है। 2 आरोपियों का सुनवाई के दौरान निधन भी हो गया है। इस प्रकार अब इस मामले में 28 आरोपी बचे हैं।
अदालत ने सभी को जमानत भी दी हुई है। गौरतलब है कि वर्ष 2008 में इनेलो व अन्य राजनैतिक दलों के नेताओं ने प्रेसवार्ता कर प्रदेश के तत्कालीन सीआईडी प्रमुख आईजी पीवी राठी पर आरोप लगाए थे कि उन्होंने पंचकूला के एक चिकत्सिक को नर्धिारित मानदंडों की पालना न करते हुए सुरक्षा उपलब्ध कराई है, जोकि गलत है। इन नेताओं ने तत्कालीन प्रदेश सरकार से मांग की थी कि सीआईडी प्रमख के खिलाफ कार्यवाही की जाए। सीआईडी प्रमुख ने इनेलो सुप्रीमो ओमप्रकाश चौटाला, अभय चौटाला, कुलदीप बिशोई व विभिन्न् प्रतष्ठिानों सहित 34 लोगों के खिलाफ मानहानि का मामला गुडग़ांव अदालत में दायर कराया था। तभी से इस मामले में सुनवाई चल रही है।
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