नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले पिता सहित दो को तीन-तीन साल की कैद

रोहतक। एडीएसजे नरेश कुमार की कोर्ट न नाबालिग बेटी से छेड़छाड़ करने वाले पिता और उसके दोस्त को दोषी करार देते हुए दोनों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही एक-एक हजार जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा सुनाई गई है।
थाना शहर के निरीक्षक देशराज सिंह ने बताया कि 2 सितम्बर 2020 को रोहतक निवासी महिला ने शिकायत दर्ज करवाई। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि महिला का पति शराब पीने का आदि है और वह अपनी पत्नी व बच्चों के साथ मारपीट करता रहता है। एक दिन पहले पति शराब पीकर घर आया और पत्नी व बच्चों के साथ मारपीट की। उसके बाद देर रात तक घर मे बैठकर और शराब का सेवन किया। महिला के पति ने रात करीब 12 बजे दोस्त को फोन कर घर बुलाया। पहले शराब पी। युवक घर मे अंदर सो रही 12 साल की बेटी के कमरे में साथ गया और दरवाजा बंद कर दिया। दोनों ने बेटी से छेड़छाड़ की। बेटी के चिल्लाने पर मां ने ननंद व पति की मदद से दरवाजा तोड़कर बेटी को छुड़वाया।
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