हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 8 अगस्त से, दो हजार SPO किए जाएंगे भर्ती, कैबिनेट की मीटिंग में फैसला

चंडीगढ़। हरियाणा मंत्रिमंडल की अहम बैठक में हरियाणा विधानसभा का मानसून-सत्र 8 अगस्त से बुलाने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा दो हजार एसपीओ (स्पेशल पुलिस आफिसर) एक साल के लिए रखे जाएंगे। हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री मनोहरलाल की अध्यक्षता में की गई। मानसून सत्र की सोमवार 8 को दोपहर दो बजे से शुरुआत होगी। बैठक के दौरान 11 एजेंडे इस बार रखे गए थे। बैठक में फैसला लिया कि मन्युसिपल काउंसिल टैक्स में 2 फीसदी स्टांप ड्यूटी जो ली जाएगी, उसमें से 1% एमसी को और 1% जीएमडी व YMD पास टैक्स जाएगा। इसके अलावा 2 हजार स्पेशल पुलिस ऑफिसर को 1 साल के लिए रखने का फैसला लिया गया है। इसमें एक्स आर्मी मैन पैरामिलिट्री फोर्स के लोगों को लिया जाएगा। सत्र की अवधि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में अलग से होगा।
ब्लॉक गारंटी नवीनीकरण पर मुहर
मंत्रिमण्डल की बैठक में हरियाणा राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड द्वारा डिबेंचर/ऋण की फ्लोटेशन के लिए एक हजार करोड़ रुपये की ब्लॉक गारंटी के नवीनीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। हरियाणा राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड ने नाबार्ड से डिबेंचर/ऋण की फ्लोटेशन के लिए सरकार की एक हजार करोड़ रुपये की गारंटी को सात साल यानी पहली मार्च, 2022 से 31 मार्च,2029 तक के लिए रिन्यू करने का प्रस्ताव पेश किया था। क्योंकि वर्तमान गारंटी 31 मार्च 2022 को समाप्त हो चुकी है।
हरियाणा राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड को हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम 1984 के तहत स्थापित किया गया था। यह सहकारी संस्था प्रदेश में कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों के विकास हेतु किसानों को दीर्घकालीन ऋण निवेश उपलब्ध कराने में लगी है। इस तरह की क्रेडिट सीमा/ऋणों के लिए उन्हं् नाबार्ड के डिबेंचर/ऋण पर निर्भर रहना पड़ता है। नाबार्ड सरकारी गारंटी पर यह सुविधा प्रदान करता है।
सूचना आयोग में भर्ती के लिए बनाए गए नियम
मीटिंग में हरियाणा राज्य सूचना आयोग के ग्रुप-ए और बी पदों के सेवा नियम बनाने के संबंध में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। नियमों को हरियाणा राज्य सूचना आयोग (ग्रुप-ए) सेवा नियम, 2022 और हरियाणा राज्य सूचना आयोग (ग्रुप-बी) सेवा नियम, 2022 कहा जाएगा। ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे। हरियाणा राज्य सूचना आयोग में भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए सेवा नियम बनाना आवश्यक है। आयोग के गठन के बाद से, आयोग में समूह ए, बी और सी पदों पर नियुक्त व्यक्तियों के लिए कोई स्वतंत्र सेवा नियम नहीं बनाया गया है।
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