मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना : लाभान्वितों को योजना का लाभ देने में कैथल जिले का प्रदेश में पहला स्थान

कैथल : अतिरिक्त उपायुक्त सम्वर्तक सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना के तहत लाभान्वितों को योजना का लाभ देने में जिला कैथल हरियाणा प्रदेश में पहला जिला बन गया है। सबसे पहले प्रथम चरण में 23 लाभार्थियों को 13 लाख 50 हजार रुपये की ऋण राशि दी गई है।
पिछड़ा एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम कैथल द्वारा 58 लाभार्थियों का चिन्हित करके 23 व्यक्तियों को लाभ दिया जा चुका है, बाकि बचे व्यक्तियों के कागजात पूरा होते ही उनके खातों में ऋण राशि की अदायगी कर दी जाएगी। एडीसी सम्वर्तक सिंह वीरवार को स्थानीय लघु सचिवालय के सभागार में लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र प्रदान करने उपरांत बोल रहे थे।
उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत जरूरतमंद परिवार की जिंदगी में खुशी का संचार करके आत्मनिर्भर बनाना सरकार का मुख्य उद्देश्य है। हर जरूरतमंद परिवार को आर्थिक रूप से सशक्त और समृद्ध बनाकर उनके सामाजिक स्तर को अपेक्षाकृत बेहत्तर बनाना है। आत्मनिर्भर बनने की दिशा में यह कदम जरूरतमंद परिवारों के जीवन में परिवर्तन लाएगा और संबंधित सभी अपने पांव पर खड़े होंगे तथा अपने कारोबार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे।
उन्होंने लाभार्थियों से बात करते हुए कहा कि लाभार्थियों ने जिस कार्य के लिए ऋण लिया है, पैसे को उसी कार्य में लगाएं। ऐसा करने से कारोबार में तो वृद्धि होगी ही उनकी आय में भी ईजाफा होगा। परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और परिवार का पालन पोषण सुचारू रूप से कर सकेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि लाभार्थियों की दुकानों या व्यवसायिक स्थलों पर जाकर इस बात को मद्देनजर रखते हुए निरीक्षण किया जा सकता है कि उन्होंने अपना कारोबार आगे बढ़ाने में किसी प्रकार की परेशानी तो नही और यदि किसी लाभार्थी को किसी प्रकार की तकनीकी दिक्कत आती है तो जिला प्रशासन द्वारा उसे दूर किया जाएगा।
मौके पर उपस्थित चंडीगढ़ से आए प्रशासनिक अधिकारी व जिला प्रबंधक नरेश कुमार ने विभागीय गतिविधियों की जानकारी देते हुए कहा कि विभाग द्वारा लाभार्थियों को 6 प्रतिशत सालाना के हिसाब से ऋण उपलब्ध करवाया गया है और यदि संबंधित लाभार्थी का लेनदेन सही रहता है तो अगले वर्ष से उन्हें 5 प्रतिशत सालाना की दर से डेढ़ लाख रुपये तक का ऋण दिया जाएगा। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि संबंधित लाभार्थी के लेन देन लगातार सही पाए जाने के तहत उन्हें निर्धारित नियमों के तहत 10 से 30 लाख रुपये का ऋण सस्ती दरों पर देने का प्रावधान है।
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