महेंद्रगढ़ : नपा चेयरपर्सन को कारण बताओ नोटिस पर हाईकोर्ट से मिला स्टे आर्डर

महेंद्रगढ़ : नपा चेयरपर्सन को कारण बताओ नोटिस पर हाईकोर्ट से मिला स्टे आर्डर
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नगर पालिका चेयरपर्सन को हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय विभाग के महानिदेशक अमित कुमार अग्रवाल ने 20 जुलाई को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए 29 सितंबर की तारीख तय की है।

महेंद्रगढ़। नगर पालिका चेयरपर्सन को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस पर हाईकोर्ट ने स्टे आर्डर जारी किया है। इस केस में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय (Punjab and Haryana High Court) में सुनवाई हुई। न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए 29 सितंबर की तारीख तय की है।

नगर पालिका चेयरपर्सन को हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय विभाग के महानिदेशक अमित कुमार अग्रवाल ने 20 जुलाई को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। उनको यह नोटिस 16 फरवरी 2018 को नपा की आयोजित बैठक को लेकर दिया था। बैठक की कार्रवाई सचिव की अनुपस्थिति में लिपिक से बजट कार्रवाई लिखवाने के संबंध मोहल्ला नीमड़ी नीचे निवासी हेमंत खुराना ने 26 महीने पहले सीएम विंडो पर शिकायत दी थी। महानिदेशक ने कारण बताओ नोटिस का जबाव देने के लिए नपा चेयरपर्सन को 15 दिन का समय दिया था। इस मामले को चेयरपर्सन रीना गर्ग ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में चुनौती दी। रिट नंबर सीडब्ल्यूपी 11236-2020 की सुनवाई जस्टिस संजय कुमार की कोर्ट नंबर 19 में केस नंबर 112 के तहत सुनवाई हुई। सरकार की तरफ से राजेश गौड़ पेश हुए।

शिकायतकर्ता हेमंत खुराना की तरफ से एडवोकेट श्वेता संघी पेश हुई। याचिकाकर्ता रीना गर्ग के वकील माहिर सूद ने धारा 22ए की वैधता सहित कई बिंदुओं को उठाया। अदालत ने शो कॉज नोटिस को स्टे किया। रिप्लाई के लिए अगली तारीख 29 सिंतबर तय की गई है।

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