Nikay Chunav : हरियाणा में निकाय चुनाव की घोषणा, 19 जून को होगी वाेटिंग, 22 को आएंगे नतीजे, जानें शेड्यूल

Nikay Chunav : हरियाणा में निकाय चुनाव की घोषणा, 19 जून को होगी वाेटिंग, 22 को आएंगे नतीजे, जानें शेड्यूल
X
राज्य चुनाव आयोग ने राज्य की 46 नगर निकायों में से 28 नगरपालिका और 18 नगर परिषद शामिल में चुनाव कराने का निर्णय लिया है। वहींं फरीदाबाद नगर निगम और तीन अन्य नगर पालिकाओं के चुनाव बाद में होंगे।

Elections of Municipal Bodies : लंबे इंतजार के बाद हरियाणा में निकाय चुुनाव की घोषणा हो गई। हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने सोमवार को तारीखों के ऐलान करते हुए कहा 19 जून को चुनाव होगा, वहीं मतगणना 22 जून को होगी। राज्य चुनाव आयोग ने राज्य की 46 नगर निकायों में से 28 नगरपालिका और 18 नगर परिषद शामिल में चुनाव कराने का निर्णय लिया है। वहींं फरीदाबाद नगर निगम और तीन अन्य नगर पालिकाओं के चुनाव बाद में होंगे क्योंकि मतदाता सूची में संशोधन का कार्य अभी भी जारी है।

वहीं 30 मई से उम्मीदवारों का नोमिनेशन शुरू हाेगा और 6 जून को स्क्रुटनी होगी और 7 को नामांकन वापस ले सकते हैं। इसी दिन चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल होगी। पोलिंग बूथ की लिस्ट भी इसी दिन जारी होगी। मतदान के लिए 1 घंटे का टाइम एक्स्ट्रा दिया गया सुबह 7बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी।

अध्यक्ष और सदस्य के लिए अनारक्षित वर्ग में अध्यक्ष चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता कक्षा 10वीं निर्धारित की गई है। अध्यक्ष और सदस्य के लिए चुनाव लड़ने वाली महिलाओं और अनुसूचित जाति वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आठवीं पास होना आवश्यक है। इसके अलावा, अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने वाली अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं के लिए आठवीं कक्षा, जबकि सदस्य के पद का चुनाव लड़ने के लिए पांचवीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। वहीं महिलाओं के लिए एक तिहाई रिजर्वेशन निर्धारित किया गया है।

इन नगर पालिकाओं एवं नगर परिषदों के चुनावों में कुल 888 वार्ड होंगे। इन वार्डों में 107 सीटें अनुसूचित जाति के लिए, 73 सीटें अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए और 239 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इसके अलावा, 469 सीटें अनारक्षित हैं। सिंह ने बताया कि नगर परिषदों एवं नगर पालिकाओं के चुनाव उनके 5 साल के कार्यकाल के पूरा होने के बाद 2021 में होने थे जो कि कोविड-19 महामारी और बाद में उच्च न्यायालय में दीवानी रिट याचिका के कारण समय पर आयोजित नहीं हो सके।

निकाय अध्यक्षों के आरक्षण से संबंधित अधिसूचना


Tags

Next Story