निकाय चुनाव : चुनाव आयोग ने जारी किए निर्देश, उम्मीदवारों को करना होगा पालन

निकाय चुनाव : चुनाव आयोग ने जारी किए निर्देश, उम्मीदवारों को करना  होगा पालन
X
राज्य चुनाव आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि निर्देशों का उल्लघंन करने पर दोषी उम्मीदवारों, स्टार प्रचारकों, राजनीतिक नेताओं और दलों की सार्वजनिक सभाओं व रैलियों आदि पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।

हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने प्रदेश में आगामी स्थानीय निकायों (पंचायत एवं नगरपालिका संस्थाओं) के चुनावों को मद्देनजर रखते हुए राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा चुनावी रैलियों, सभाओं एवं प्रचार-प्रसार के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। राज्य चुनाव आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि स्थानीय निकायों के चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकने के लिए मास्क पहनने, सैनिटाइजऱ का उपयोग करने, थर्मल स्कैनिंग करने जैसे सभी उपायों का पालना सुनिश्चित करना होगा।

उन्होंने बताया कि चुनावों के दौरान सार्वजनिक संपर्क के समय इन निर्देशों का पालन न करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के अतिरिक्त इस संबंध में केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट आदेशों और भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 188 के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि हरियाणा में भी शीघ्र ही पंचायती राज संस्थाओं और कुछ नगरपालिका संस्थानों के आम चुनाव होने हैं। कोविड-19 महामारी की स्थिति गंभीर बनी हुई है और निकट भविष्य में महामारी के कम होने की बहुत कम संभावना है। दूसरी ओर स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि महामारी की तीसरी लहर की आशंका है। इन आशंकाओं को मद्देनजर रखते हुए राज्य चुनाव आयोग द्वारा विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल, नेता, प्रचारक और उम्मीदवार कोविड के खिलाफ अभियान के लिए पथप्रदर्शक होंगे और वे न केवल मास्क पहनने और सामाजिक दूरी बनाए रखने के कोविड-19 के निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करके एक उदाहरण स्थापित करेंगे, बल्कि चुनावी अभियान रैलियों आदि में भाग लेने वाले लोगों को ऐसा करने का आह्वान भी करेंगे।

उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक नेताओं एवं उम्मीदवारों से आग्रह किया गया है कि वे कोविड प्रोटोकोल का स्वयं अनुपालन करके लोगों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करें और सभी समर्थकों को रैली, बैठकों आदि में मास्क पहनने, सैनिटाइजऱ का उपयोग करने और सामाजिक दूरी के मानदंडों के अनुसार भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने बताया कि कोविड-19 संबंधित प्रोटोकॉल के उल्लंघन के मामले में, राज्य चुनाव आयोग बिना किसी संदर्भ के दोषी उम्मीदवारों, स्टार प्रचारकों, राजनीतिक नेताओं, दलों की सार्वजनिक सभाओं, रैलियों आदि पर प्रतिबंध लगाने में संकोच नहीं करेगा। महामारी की अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य राजनीतिक दलों के लिए स्टार प्रचारकों की अधिकतम संख्या 10 और गैर-मान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनीतिक दलों के लिए पांच होगी।

प्रवक्ता ने बताया कि मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/राज्य राजनीतिक दल, गैर-मान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनीतिक दल और निर्दलीय उम्मीदवारों को (यदि वे चाहें) अपने स्टार प्रचारकों की सूची उपायुक्त या जिला चुनाव अधिकारी (पी) को चुनाव की अधिसूचना की तिथि से 10 दिनों की अवधि के भीतर प्रस्तुत करनी होगी। इसके अतिरिक्त, स्टार प्रचारकों द्वारा चुनाव प्रचार की अनुमति के लिए आग्रह जिला निर्वाचन अधिकारियों को अभियान शुरू होने से कम से कम 48 घंटे पहले प्रस्तुत करना होगा ताकि सभी संबंधित हितधारकों द्वारा सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय समय पर किए जा सके।




Tags

Next Story