तारक मेहता की बबीता जी उर्फ मुनमुन दत्ता को हरियाणा हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, अग्रिम जमानत की याचिका खारिज

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा धारावाहिक की अदाकारा मुनमुन दत्ता उर्फ बबीता जी पर हांसी में दर्ज एफआईर मामले में अग्रिम जमानत की याचिका वापिस लेने की छूट देते हुए खारिज कर दी। हाई कोर्ट ने कहा कि दत्ता सीधे तौर पर हाईकोर्ट में न आकर पहले सेशन कोर्ट में अग्रिम जमानत की मांग करे।
बता दें कि मुनमुन दत्ता पर जाति विशेष का नाम लेते हुए यूट्यूब पर एक वीडियो में आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा था। जिसके बाद देशभर में अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों में भारी गुस्सा देखा गया था। हरियाणा में हांसी में उनके खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत एफआरआर दर्ज की गई थी।
मुनमुन दत्ता की तरफ से कहा गया कि उनकी मुवक्किल बंगाल से है और उसने जिस शब्द का कथित तौर पर इस्तेमाल किया था, वह बांग्ला भाषा में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। उन्हें यह जानकारी नहीं थी कि वह शब्द 'जातिवादी' है। याचिका में कोर्ट को बताया गया कि कि मुनमुन दत्ता से अनजाने में यह गलती हो गई थी और गलती का एहसास होने के चंद घंटों के बाद ही उन्होंने सोशल मीडिया से वह पोस्ट वापस ले लिया था।
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